5 आरोपियों को अपील में कोर्ट उठने तक की सजा व कुल ₹15000 जुर्माना

 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आपराधिक अपील में आरोपीगण 1. रमेश चंद्र पुत्र जगन्नाथ सिंह 2. राजेश पुत्र रमेश चंद्र 3. मुकेश पुत्र रमेश चंद्र 4. कैलाश पुत्र लक्ष्मीनारायण 5 . कृपाल सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सभी निवासीगण रानी बड़ौद थाना अकोदिया जिला शाजापुर को धारा 323 / 34 भा.द. सं. में न्यायालय उठने तक की सजा और कुल ₹15000 के जुर्माने से दंडित किया गया । जुर्माने की राशि जमा होने पर पीड़ित पक्ष के प्रभुलाल, भगवती बाई , जीतमल को 3-3 हजार रूपये प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने के आदेश भी दिए। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ एवं अपर लोक अभियोजक शुजालपुर द्वारा अपील में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से अंतिम तर्क वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए। खेत से निकलने की बात पर दिनांक 30/ 11 / 2011 को करीब 12:15 बजे आरोपीगण ने फरियादी पक्ष के साथ लाठी , पिराने से मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट थाना अकोदिया पर की गई थी।


 


 अपील में कोर्ट उठने तक सजा व ₹1000 जुर्माना


 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आपराधिक अपील में आरोपी शाकिर खां पिता मजीद खां उम्र 45 वर्ष निवासी कृष्ण नगर कॉलोनी शुजालपुर मंडी को धारा 323 भा.द.सं. में न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि में से ₹800 फरियादी महेश को दिए जाने के आदेश की पुष्टि भी की गई। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ एवं अपर लोक अभियोजक शुजालपुर द्वारा अपील में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अंतिम तर्क वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए। उधारी के रुपए लेन-देन की बात पर दिनांक 9 मार्च 2017 को रात 8:00 बजे मोटर साइकिल की चैन से फरियादी के साथ मारपीट आरोपी द्वारा की गई थी जिसकी रिपोर्ट थाना शुजालपुर पर फरियादी ने की थी।