आबकारी अधिनियम में आरोपी को भेजा जेल

    राजगढ। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री गोपेश गर्ग राजगढ ने थाना सुठालिया के अपराध क्रमांक 258/20 में धारा 34(2) आबकारी एक्ट में बगैर लायसेंस कब्जे में 60 लीटर शराब रखने वाले अभियुक्त कमल पिता हरिचन्द्र निवासी परलापुरा सुठालिया जिला राजगढ का जमानत आवदेन खारिज कर जेल भेज दिया है।


    घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है सुठालिया पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति गिन्दौरहाट तथा बाल्यांपुरा का रास्ता इन्दर सिहं भील के कुआ के पास दो प्लास्टिक की केन में शराब लिये बैठा है। उक्त सूचना पर जब पुलिस बल मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुचा तो मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का एक व्यक्ति अपने पास सफेद रंग की दो प्लास्टिक की केन लिये बैठा दिखा जो पुलिस को आता देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा था। 


    पुलिस द्वारा आरोपी से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल पिता हरिचन्द प्रजापति निवासी परलापुरा सुठालिया का होना बताया । आरोपी के पास रखी दोनों केने एक 40 लीटर क्षमता की एवं एक 20 लीटर क्षमता की थी, जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था। दोनों केनों में कुल शराब 60 लीटर होना पाया गया था। आरोपी से शराब रखने एवं बेचने का लाईसेंस चाहा गया तो नही होना बताया। आरोपी का यह कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का दण्डनीय होना पाया जाकर अपराध कायम किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनांक 4 जुलाई को न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया था। अभियुक्त कमल ने न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। 


 जिस पर अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य द्वारा ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया । अभियोजन कहानी एवं एडीपीओ श्री शाक्य के तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।