ATM में चोरी करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 14.07.2020 की रात्रि में शहर के आरोन बस स्टेण्ड पर स्थित एसबीआई शाखा के एटीएम के अंदर घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा रूपये चोरी करने उद्देश्य से एटीएम को गैंती एवं अन्य औजारों से तोड़ा जाने की बारदात को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना के सभी सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले जाने पर उक्त बारदात को दो व्यक्तियों द्वारा अंजाम देना पाया गया एवं फुटेजों में दिख रहे आरोपियों की पहचान धर्मेश पुत्र रमेश उम्र 20 साल निवासी वृ़द्याश्रम के पीछे नानाखेड़ी गुना हाल भुल्लनपुरा एवं विजय कुशवाह पुत्र साीतराम कुशवाह उम्र 24 साल निवासी वृ़द्याश्रम के पीछे नानाखेड़ी गुना के रूप में हुई। प्रकरण के आरोपी धर्मेश के आज प्रातः भुजरिया तालाब किनारे बैठे होने की सूचना थाना कोतवाली पुलिस को मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल वहां दविश दी तो आरोपी धर्मेश पुलिस को देखकर तालाब में कूद गया पकड़े गये आरोपी धर्मेश ने पूछताछ पर अपने साथी विजय कुशवाह के साथ मिलकर शहर में अन्य चोरियां करना भी स्वीकार किया है, जिसमें दिनांक 10.06.2020 की रात्रि में दुर्गा कॉलोनी गुना निवासी शिवकुमार रघुवंशी के घर तथा दिनांक 08.07.2020 को सांईविहार कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह धाकड़ के घर पर चोरी कर नगदी व जेवर चुराना स्वीकार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेश सेन की निशादेही से चोरी किये गये रूपयों में से 4000 रूपये नगदी, चांदी की पायलें तथा एटीएम तोड़ने के औजार गैंती आदि बरामद किये गये है। चोरी की इन तीनों घटनाओं को लेकर थाना कोतवाली गुना में क्रमशः अप.क्र. 545/20 धारा 457, 380, 427, 411 भादवि, अप.क्र. 453/20 व 514/20 धारा 457, 380 भादवि के पंजीवद्ध हैं। इन तीनों अपराधों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ द्वारा वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने जेल भेज दिया गया है।
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गुना। न्यायालय आरोन में चोरी करने वाले दो आरोपीगण हल्के उर्फ अरविंद कुश्वाह तथा गुलशन उर्फ गोलू निवासीगण ग्राम सहरोक आरोन को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहां आरोपीगणों के द्वारा जमानत के लिये आवेदन भी पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पैरवी कर जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए, अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगणों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 12/07/2020 के 7-8 बजे शाम को हमारे घर के बगल का हल्के पुत्र दीवान सिंह कुशवाह व गुलशन पिता जनक सिंह कुशवाह हमारे घर पर आये थे हमको बोले कि हम निहाल देवी गये प्रसाद लाये हैं सभी को प्रसाद खिलाया मेरे पापा मन्ना सिंह ने बोला कि मेरा पंखा क्यो नहीं लाये तो जाकर पंखा ले आये थे और लाकर बहुत देर तक पंखे का कनेक्शन कर पंखा चालू कर चले गये थे हम सभी सो गये थे रात 1 बजे करीब मेरी बहन ने घडबडाहट की आवाज सुनकर जाग गई दो व्यक्ति भागते दिखे बहन की आवाज सुनकर में भी जाग गया था और मैने भागने वालो का पीछा कर दौड़ा और तालाब की पाल के पास एक व्यक्ति को पकड़ा जो गुलशन कुशवाह था उसी के साथ उसके आगे हल्केे भाग रहा था गुलशन मुझसे छूटकर भाग गया था मेरी बहन ने फोन लगा दिया था मेरे ताऊ का लड़का पवन भी आ गया था बाद मैंने घर पर आकर बताया और घर पर सामान देखा तो हाथ में पहनने के चांदी के चूरा 2 नग पुराने एवं पुरानी पायजेब एक जोड 2 नग वजनी सभी 150-200 ग्राम कीमती करीब 5 हजार दोनो रकम नहीं थी जो घर के अंदर रखे गेहूं की टंकी में रखे थे रकम को मैं व मेरी मां दोनो सामने आने पर पहचान लेगे उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 468/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।