गुना। न्यायालय आरोन में कट्टा अड़ा कर लूट करने वाले आरोपीगण राजेंद्र सिंह यादव, धर्मेंद्र ओझाके द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर तर्क प्रस्तुत किए जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपीगणों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी मानवेन्द्र सिंह ने घटना स्थल गुरैया ढाबा पर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 09/07/2020 के दोपहर 3:30 बजे प्रकाश पार्किंग यार्ड सागर से ट्रेक्टर महेन्द्रा 275 को लेकर मै व साथी जितेन्द्र मेहता लेकर चले थे रास्ते मे गुरैया ढाबा पर खाना खाने के लिये रूके थे उस समय ट्रैक्टर पर एक अज्ञात व्यक्ति आकर बैठ गया और बोला तुम ट्रैक्टर चुराकर लाये हो और थोड़ी दूर खड़ी स्विफ्ट कार में बैठे फायनेन्स वाले साहब के पास जाने को कहा जैसे ही मैं कार के पास गया तो चार व्यक्ति उतरे जिनमे से एक व्यक्ति के हाथ में कट्टा एक व्यक्ति के पास छोटा फर्सा एक के पास टामी एक के पास हॉकी थी जो व्यक्ति के पास कट्टा लिए था उसने मेरी कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया और कार में बैठाकर जंगल की ओर ले गये रास्ते में ही मेरी आधार कार्ड, पैनकार्ड, वोटरकार्ड व नगदी 700 रूपए व एक नोकिया कम्पनी का मोबाइल जिसमे वोडाफोन की सिम डली थी व जितेन्द्र के कपड़े, नगदी 150 रूपये ड्रायवर लायसेंस बैग सहित अन्य सामान छुड़ा लिया और चारो ने लातघूसों से मारपीट की व जंगल के रास्तेआ में हाथ बाँधकर छोड़कर भाग गए। हम दोनो ने थोड़ी देर बाद अपने बंधे हाथ खोलकर थोड़ी दूर बने मकान वाले से पूछा तो उसने गांव का नाम शहरोक बताया, फिर पैदल पैदल रास्ता पूछकर गुरैया ढाबा पहुंच गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 464/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जहाँ से जेल भेज दिया गया था।