बहुचर्चित हनीट्रेप मामलें के शेष तीनों आरोपीगण की जमानत खारिज कर जेल भेजा,, आइल चोरी करने वाले आरोपी की पुलिस रिमांड स्वीकृत,,,,चर्चित पीडीएस चावल घोटाले में तीसरे आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा ट्रांसफार्मर से आइल चोरी करने वाले आरोपी जगदीश की पुलिस रिमांड स्वीकृत की गई।


मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 14.06.2020 को रात्रि के 11 बजे ग्राम उगरान की हैं। फरियादी लाइनमैन वीरेन्द्र शर्मा द्वारा कनिष्ठ यंत्री के माध्यम से थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई की ग्राम उगरान में 11 के.वी. फिडर के रूपरेल सेकण्ड वाला 100 केवीए ट्रासंफार्मर से लगभग 190 लीटर आॅइल चोरी किया जाना पाया गया जिससे कंपनी को 11400 रूपये का नुकसान हुआ। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उक्त आॅइल चुरा लिया हैं। जिस पर थाना जीरन पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 157/20, धारा 379 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुछताछ व तहकीकात के दौरान आरोपी जगदीश से ट्रांसफार्मर का 10 लीटर विधुत आॅइल जप्त किया, जिस पर आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी जगदीश के अन्य साथियों से आॅइल चोरी के संबंध में पुछताछ करने हेतु पुलिस रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


*श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी जगदीश पिता वर्दीचंद्र कीर, उम्र-26 वर्ष, निवासी नीमच द्वारा आरोपी का एक दिवस का पी.आर. स्वीकृत किया गय


सीमा शर्मा को विभाग का सर्वोच्च सम्मान ‘‘प्राइड ऑफ प्रोसिक्यूशन‘‘ दिया गया


 म.प्र. लोक अभियोजन विभाग की अभियोजन वार्षिक पुरूस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के लिये पुरूस्कारों की घोषणा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा दिनांक 10.07.2020 को की गई, रतलाम जिलें में पदस्थ ए.डी.पी.ओ. सीमा शर्मा को प्रोफेशनल वर्किंग में महत्वपूर्ण योगदान के लिये अभियोजन गौरव अवॉर्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि सुश्री सीमा शर्मा ने एक वर्ष के ही भीतर विभाग के लिये दो पुस्तकें ’’पुलिस अनुसंधान एवं अभियोजन’’ तथा ’’पॉक्सो एक्ट-अनुसंधान एवं विचारण’’ शीर्षक की लिखी है। 


रात्रि में रोड़ पर लूट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा।


नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा रात्रि के समय लूट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।


 


मीडिया सेल प्रभारी को एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 17.12.2005 को रात्रि के 8 बजे घसुड़ी रोड़, नीमच की हैं। फरियादी नंदकिशोर ने थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि वह तथा शिशुपाल सिंह दोनों मोटरसायकल क्रमांक एम.पी. 44 बी 4716 से घसुड़ी जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से दो मोटरसायकल वाले जिन पर 4 व्यक्ति बैठे थे, उन्होने हमे रोका और हमारे साथ लोहे की राड़ तथा लठ्ठ से मारपीट करी तथा हमारे मोबाईल, घड़ी, रूपये-पैसे व मोटरसायकल छुड़ाकर भाग गये थे, फिर हमने थाना जीरन में लूट की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर जीरन में अपराध क्रमांक 213/05, धारा 392, 394 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भारत को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी भारत द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क रखा कि आरोपी द्वारा रात्रि के समय अपने साथियों के साथ मिलकर राहगीरो के साथ लोहे की राड़ व लठ्ठ लेकर लूट-पाट की है तथा सन् 2008 से लगभग 12 वर्ष से फरार चल रहा था, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह दुबारा फरार हो सकता हैं, इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी भारत पिता भैरूलाल बावरी, निवासी धामनिया, तहसील जीरन जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।


चर्चित पीडीएस चावल घोटाले में तीसरे आरोपी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज


नीमच। श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा पीडीएस चावल की कालाबाजारी कर घोटाला करने वाले तीसरे आरोपी विजय कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त किया।


 


अभियोजन मीडिया सेल को अपर लोक अभियोजक शादाब खान द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.06.2020 को सुबह 10ः30 बजे नीमच की हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर द्वारा मेसर्स विजय कुमार जैन के गोदाम में भण्डारित चावल की जांच की गई थी, पूछताछ करने पर उसने चावल के संग्रहण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, और न ही स्पष्ट कारण बता पाया। जाॅच करने पर भण्डारित चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होेना पाया गया। जिस पर खाद्य विभाग द्वारा चावल के जांच नमूने लेकर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स सुरेशचंद्र मांदलिया, मेसर्स महावीर जैन, मेसर्स पंकज टेªडिंग कम्पनी के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई। आरोपी द्वारा शासकीय खाद्यान बेईमानीपूर्वक खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित किया हैं तथा उक्त चावल की खरीदी में हेरा-फेरी कर तथ्यों को छुपाये जाने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 263/20 धारा 420 भादवि तथा धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। जहां पर आरोपी विजय कुमार जैन के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 


 


श्री शादाब खान, अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। अभियोजन की ओर से तर्क रखा गया कि अभियुक्त द्वारा समाज के गरीब लोगो को दिये जाने वाले शासन की योजना के चावल की ब्लेकमेलिंग कर गंभीर सामाजिक व आर्थिक अपराध किया गया हैं। जिस कारण आरोपी विजय पिता सागरमल जैन, उम्र-65 वर्ष, निवासी-विकास नगर, जिला-नीमच को अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाना चाहिए, जिस पर से श्रीमान जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी विजय कुमार जैन की जमानत खारिज कर दी गई। ज्ञात हो की प्रकरण में वर्तमान में 4 आरोपीगण हैं, जिसमें से 1 फरार हैं, तथा 2 की पूर्व से जेल में है।


बहुचर्चित हनीट्रेप मामलें के शेष तीनों आरोपीगण की जमानत खारिज कर जेल भेजा


नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा हनीट्रप मामलें के शेष तीनों आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज किया गया।


अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री विवेक सोमानी द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 12.04.2019 की हैं। फरियादी वसीम ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई की 2 वर्ष पूर्व आरोपीगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पहले दोस्ती की उसके बाद वसीम को बदनाम करने की धमकी देकर, उससे मोबाईल व समय-समय पर लगभग 8 लाख रूपये वसूल लिये। आरोपीगण रहमत, अजहर व मोहम्मद हुसैन ने फरियादी को कमलचैक के पास बुलाया और 5 लाख रूपये की मांग की, रूपये ना देने पर विडियो वायरल कर देने की धमकी दी। फरियादी द्वारा इन्कार करने पर आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की, लोगों ने बीच-बचाव किया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 240/19 धारा 327, 384, 386, 506/34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान फरार आरोपीगण रहमत, मो. हुसैन व भूरा को गिरफ्तार कर, नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाॅ आरोपीगण की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 


 श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क रखे गये कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर व बैल्कमैलिंग कर रूपयों की अवैध वसूली की गई हैं, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं तथा आरोपीगण लगभग 14 माह से अधिक समय से फरार रहे हैं, इसलिए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) रहमत उल्ला पिता हिदायतुल्ला, (2) मो. हुसैन पिता हिदायतुल्ला, (3) भूरा पिता रफीक कुरैशी, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।