न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप पिता पुरण गिरी, उम्र 28 वर्ष निवासी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि फरियादी द्वारा थाना राघवी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 02.07.2020 को करीब 03ः00 बजे पीडिता उसके खेत पर अकेली बकरी लेने गई थी, वहॉ जैसे ही अभियुक्त दिलीप के खेत के पास पहुॅची, तभी अभियुक्त दिलीप उसे देखकर उसके पास आया और उसका बुरी नियत से हाथ पकडकर उसके खेत के पास वाले गड्डे की तरफ ले गया और उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया। फिर वह अपने घर आई और घटना की जानकारी उसने अपने देवर, जेठ एवं जेठानी को दी।
पुलिस थाना राघवी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, अनुसंधान के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
न्यायालय, पुलिस, जेल, एवं अभियोजन को जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार ने (आई.सी.जे.एस.) सिस्टम तैयार किया
चार महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ कम्प्यूटर नेटवर्क में लाने के लिये केन्द्र सरकार ने ईन्ट्रीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आई.सी.जे.एस.) पोर्टल तैयार किया है। इसमें न्यायालय, पुलिस, अभियोजन और जेल विभाग को शामिल किया गया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि केन्द्र सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के संबंध में ईन्ट्रीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आई.सी.जे.एस.) पोर्टल तैयार किया गया है। उक्त पोर्टल के माध्यम से म.प्र. के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के महत्वपूर्ण विभाग को जोड़ा गया है।
लोक अभियोजन संचालक माननीय पुरूषोत्तम शर्मा के द्वारा उक्त महत्वपूर्ण योजनओं के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में अभियोजन अधिकारीगणों द्वारा संचालित प्रकरणों की जानकारी तथा लीगल ओपिनियन, इत्यादि जानकारी अपडेट करने हेतु प्रत्येक जिलें में एक नोडल अधिकारी एंव मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये गये है। आई.सी.जे.एस. सिस्टम में न्यायपालिका का सॉफ्टवेयर ई-कोर्ट, पुलिस का सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस, अभियोजन का सॉफ्टवेयर ई-प्रॉसीक्यूशन, जेल का सॉफ्टवेयर ई-जेल को नेटवर्क से जोडा गया है। माननीय संचालक महोदय के आदेश पर डीपीओ श्री राजकुमार नेमा द्वारा जिला अभियोजन कार्यालय उज्जैन में एडीपीओ श्री ब्रजेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी, सहायक ग्रेड-03 श्री संजय जादौन एवं श्री प्रकाश मिश्रा को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। दिनांक 08.07.2020 को आईसीजेएस सिस्टम में दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये नोडल अधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर की वीडियो कान्फ्रंेसिंग के माध्यम से एक दिवस की ट्रेनिंग दी गई।-प्रेस
लॉकडाउन के समय शराब का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान हेमंत मेहरा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सौरभ श्रीवास पिता राजेश श्रीवास निवासी धन्नालाल की चाल जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2020 को थाना नीलगंगा पर पदस्थ उनि जयंत डामोर लॉकडाउन के दौरान हरिफाटक चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे तभी मुखबीर द्वारा सूचना मिली की एक अज्ञात व्यक्ति हरे रंग का शर्ट व काली जींन्स पहने हुऐ है जो धन्नालाल की चाल में अपने घर के पास शराब बेच रहा है। सूचना पर विश्वास कर मय फॉर्स के मुखबीर के बताये स्थल पर पहुंचे जहां दीवाल की आड़ मे छुपकर देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुए हुलिये का व्यक्ति दिखा। वह घर के बाहर लगे कूलर के नीचे से कपड़ा हटाकर पेटी निकाल रहा था। जो पुलिस को देखकर पेटी सहित भागने लगा जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पेटी को चेक करते समय उसके अन्दर देशी शराब रखी हुई पाई गई। अभियुक्त से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सौरभ श्रीवास पिता राजेश श्रीवास निवासी धन्नालाल की चाल उज्जैन का होना बताया। अभियुक्त से शराब बेचने व रखने के संबंध में लायसंेंस का पूछा तो उसने लायसंेस का नहीं होना बताया। कूलर के नीचे रखे कपडे को हटाकर देखा तो आठ पेटी देशी शराब की रखी थी जिन्हे खोलकर देखा तो उसमें 400 क्वाटर देशी शराब के लगभग 72 लीटर जिसकी कीमत लगभग 24,800/- रूपये थी। उक्त पेटियों को विधिवत रूप से जप्त किया गया। उक्त आरोपी को थाना नीलगंगा द्वारा गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री उमेश तोमर, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
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