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रंगदारी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम डामेचा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोज उर्फ भय्यू पिता राजू निवासी- सी-ब्लॉक टॉपरी, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी रामसिंह पिता मांगीलाल ने थाना बिरलाग्र्राम में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं दिनांक 25.01.2020 की रात्रि को उज्जैन से मजदूरी कर वापस स्टेशन से अपने घर जा रहा था, जैसे ही सी-ब्लॉक में पाण्डेजी के दवाखाने के पास की गली में पहुॅचा तो मुझे अपचारी ई-ब्लॉक का तथा उसका साथी मनोज उर्फ भय्यू सी-ब्लॉक के मिले। मुझे देखते ही दोनो ने मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देकर बोले की आज तू हमे शराब पीने के लिये पैसे देगा, फरियादी ने दोनो को पैसे देने से मना किया तो दोनो मुझे लात घूंसो से मारपीट करने लगे, जिससे मुझे दाहिने तरफ पसली व दाहिने गाल के पास कनपटी पर चोंट लगी। दोनो जाते-जाते बोले की अगर तूने हमारी रिपोर्ट थाने पर की तो जान से खत्म कर देगें। अभियुक्त मनोज द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का तर्क करते हुये कहा कि लाकॅडाउन की अवधि के पश्चात् अपराध बढ रहे है, अभियुक्त द्वारा फरियादी से शराब के पैसे मांग कर गंभीर अपराध कारित किया गया हैं। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमान विनय अमलियार, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।
शादी के लिये बहलाफुसलाकर भगा कर ले जाने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान मुकेश नाथ, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त जसवंत सिंह पिता किशोर सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी तहसील घट्टिया जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया है।
उप-संचालक डॉ0 साकेत व्यास (अभियोजन) ने घटना अनुसार बताया कि दिनांक 15.06.2020 को फरियादी द्वारा थाना राघवी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी लकडी कक्षा 12 वी तक पढी है, घटना दिनंाक 12.06.2020 को रात के 09ः00 बजे वहॉ उसका परिवार खाना खाकर सो गया था सुबह करीब वहॉ 05ः00 बजे उठा तो उसकी लकडी घर पर नही थी। जसवंत सिंह उसकी लकडी से बातचीत करता था। मुझे शंका है, कि जसवंत द्वारा मेरी लडकी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर घर से भगाकर कही ले गया है। यह घटना उसने अपने परिवार वालों को बताई है। फरियादी अपनी लकडी की तलाश आसपास व रिश्तेदारांे में करता रहा, लेकिन कही पर भी पता नही चला। पुलिस थाना राघवी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्र्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 363, 366-ए भादवि की लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, सहायक जिला लोेक अभियोजन अधिकारी तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई। ###################### जितेन्द्र सिंह कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त संजय पिता हीरालाल उम्र 32 वर्ष निवासी अम्बेडकर नगर उज्जैन में अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई।
02. न्यायालय माननीय श्रीमती तृप्ति पाण्डेय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र उर्फ चैना पिता गंगापुरी, उम्र 22 वर्ष निवासी झाबुआ ग्रामीण बैंक के पीछे नानाखेडा उज्जैन में अभियुक्त की जमानत निरस्त की गई।
अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी पल्लवी बस के मेनेजर मानसिंह राठौर पिता नत्थुसिंह राठौर निवासी शास्त्री नगर, उज्जैन ने थाना नानाखेडा पर उज्जैन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि हमने दिनांक 28.05.2020 को नानाखेडा नया बस स्टेण्ड पर पल्लवी बस सर्विस की बसे खडी थी, आज दिनंाक 04.06.2020 को सुबह 06ः15 बजे ड्रायवर नरेन्द्र सिंह ने सूचना दी की हमारी बसों मे आग लग गई, मैं नानाखेडा बस स्टेण्ड गया, हमारी बसें आग लगने से जली हुई थी, बसे जलने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। पुलिस थाना नानाखेडा द्वारा अनुसंधान के दौरान पाया कि अभियुक्त रामचन्द्र द्वारा बसों में से बैटरी चुराकर आग लगाई है तथा बैटरियों को अभियुक्त संजय को बेची गई थी।
दोनो अभियुक्तगण द्वारा पृथक-पृथक न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारीगण द्वारा जमानत विरोध किया गया था, अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण के जमानत आवेदन निरस्त किये गये।
सेशन न्यायालय में पैरवी जी.पी. श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक एवं सीजेएम न्यायालय में एडीपीओ श्री अमित छारी द्वारा की गई।
कार शोरूम में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण भगवान एवं ओम जाटवा निवासी- जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की गई।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/पैरवीकर्ता श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना दिनांक 21.03.2020 को फरियादी गुलाब पिता हरदास निवासी ऋषिनगर में थाना माधवनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि मैं ऋषि नगर उज्जैन में रहता हूॅ तथा आदित्य शर्मा के महिन्द्रा शोरूम आगर रोड़ उज्जैन में मैनेजर के पद पर कार्य करता हूॅ। माह मई 2019 भगवान सिंह व साथी ओम जाटवा ने अपनी बोलेरो कार को हमारे शोरूम के सर्विस सेंटर में जली व क्षतिग्रस्त हालत में मरम्मत के लिए लेकर आये थे। गाडी की मरम्मत के कार्य के लिए होने वाला खर्चा एक लाख रूपये वाहन मालिक को तथा बाकि पैसे बीमा कम्पनी को देना था। यह बात तय हो गई थी। इसके बाद अभियुक्त भगवानसिंह के उपरोक्त क्षतिग्रस्त वाहन के मरम्मत का कार्य हमारे शोरूम के सर्विस सेंटर में किया गया। वाहन मालिक भगवानसिंह से मरम्मत का पैसा एक लाख रूपये लेना बाकी था, आज दिनांक 21.03.2020 को मैं अपने शोरूम के अंदर अपनी केविन में बैठकर राकेश शुक्ला, अंकित शर्मा के साथ काम कर रहा था, दोपहर करीब ढाई बजे बोलेरो पिकअप गाडी के मालिक भगवानसिंह अपने साथी ओम जाटवा के साथ मेरी केबिन में घुस आये और दोनों बोले कि हमारी गाड़ी दे दो तो मैंने कहां कि गाडी की मरम्मत के लिए एक लाख रूपये बाकी है, देकर गाडी ले जाओ तो इसी बात लेकर दोनों अभियुक्तगण मुझे मॉ-बहन की गालियां देने लगे तो मैंने गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त ओम जाटवा ने चाकू निकलकर मुझे धमकाया तथा दोनों बोले कि हम पैसे नहीं देंगे तुझे गाडी आज ही देनी पडेगी, गाडी नहीं दोगें तो तुम्हे बहुत मंहगी पडेगी। शोरूम के स्टाफ के लोग वहां आ गये। दोनों अभियुक्तगण जाते-जाते बोले की आईन्दा हमारी गाड़ी देने से मना किया तो जान से खत्म कर देंगे।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा शोरूम में घुसकर मारपीट कर गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
देशी कट्टा एवं जिन्दा राउण्ड रखने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना शिवहरे, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. राहुल पिता सुखलाल उर्फ सतपाल, उम्र-27 वर्ष, 02 सागर पिता सुखलाल उर्फ सतपाल उम्र 19 वर्ष, निवासीगण - राजीव नगर कॉलोनी, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2020 को सउनि रामचन्द्र चौहान द्वारा सर्कल भ्रमण पर घूम रहे थे कि मुखबीर से सूचना मिली कि चक्रतीर्थ जूना सावरिया पर दो व्यक्ति खडे है, उनके पास देशी कट्टा है। सूचना की तस्दीक हेतु मयफोर्स के घटना स्थल पर गये वहॉ दो व्यक्ति खडे मिले, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें मय फोर्स व पंचानों की मदद से पकड़ा गया। दोनो से नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम राहुल और सागर बताया। राहुल की तलाशी लेने पर उसके बाये कमर में एक दो नाल वाला देशी कट्टा मिला, व सागर की तलाशी लेने पर बांये जेब से एक देशी कट्टा का जिन्दा राउण्ड मिला, उक्त दोनो अभियुक्तगण से देशी कट्टा व जिन्दा राउण्ड रखने का लायसेंस का पूछने पर दोनो लायसेंस का नही होना बताया। पुलिस द्वारा दोनो अभियुक्तगण से विधिवत देशी कट्टा एवं जिन्दा राउण्ड को पंचानों के समक्ष जप्त किया गया एवं दोनो को विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना जीवाजीगंज द्वारा दोनो अभियुक्तगण के विरूद्ध 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि यदि अभियुक्त को जमानत लाभ दिया जाता है तो अभियुक्तगण के हौसलें बुलंद होगे एवं समाज पर विपरित प्रभाव पडेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती रेखा भटनागर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।