न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त सचिन पिता सुगंध सिंह चौहान जिला उज्जैन का धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी में पदस्थ उपनिरीक्षक आर.सी. सोलंकी को सर्कल भ्रमण के दौरान मोहननगर चौराहे पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली की सब्जी मण्डी गुमटी के पास एक व्यक्ति लाल रंग की शर्ट पहने है, जो अपनी कमर में एक धार-दार चाकू लगाकर खडा है। मुखबीर की सूचना पर अपने बताये हुये हुलये एवं बताये स्थान पर जाकर देखा एवं राहगीर एवं फोर्स की मदद से उस व्यक्ति को पकडा। अभियुक्त का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सचिन पिता सुगंध सिंह निवासी शिवशक्ति नगर का होना बताया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक धारदार तडतडीदार चाकू मिला। अभियुक्त से उक्त चाकू के लायसेंस का पूछने पर उसने लायसेंस का नहीं होना बताया। अभियुक्त से पंचानों के समक्ष चाकू को जप्त किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिमनगंजण्डी पर धारा 25 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्त तडतडीदार चाकू लेकर घूम रहा था, यदि पुलिस अधिकारी नही पकडते तो वह निश्चित ही वह कोई अन्य अपराध कारित करता। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।