दहेज-मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

--ःः प्रेस नोट:ः--01


28.07.2020


 प्रेस नोट क्रं0/163 /मीडिया/उज्जैन/2020 दिनांकः-28.07.2020


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मण्डिका तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 12.02.2020 को सूचनार्थ राजाराम ने थाना भाटपचलाना को यह सूचना दी कि उसके गांव के भूपेन्द्र सिंह के नौकर ने उसे सूचना दी है कि भूपेन्द्र सिंह के लड़के रणजीत सिंह की पत्नी घर में फांसी लगाकर मर गई है, जिस पर से थाना भाटपचलाना पर अपराध कायम किया गया, मर्ग में मृतिका के पिता भोम सिंह व मॉ प्रकाश कुवॅर के कथन लिये गए। जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि उनकी पुत्री की शादी दिनांक 28 जनवरी 2019 को भूपेन्द्रसिंह के पुत्र रणजीत सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी ससुराल में पति रणजीत सिंह, सास सुगनबाई एवं ससुर भूपेन्द्रसिंह के द्वारा दहेज में शिफ्ट कार की मांग को लेकर लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तथा मृतिका शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने दिनांक 12.02.2020 को साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त रणजीत सिंह, सुगनबाई व भूपेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। 


अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।