गाय चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त,,,,,,शासकीय कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न कर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

गाय चोरी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


 न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी अजीज शाह पिता नन्‍नूशाह फकीर उम्र 53 वर्ष निवासी महेश पुरा शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त कर उपजेल शुजालपुर भेजा गया।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 03/07/2020 को फरियादी चेतन की 4 जर्सी गाय प्रीतम मालवीय ने चराने के बाद शाम 06:30 बजे जंगल वाले घर में बांध दी थी। दूसरे दिन सुबह फरियादी के पिता बद्री प्रसाद व प्रीतम सुबह 6 बजे जंगल वाले घर गये तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर के अन्‍दर जाकर देखा तो 04 जर्सी गाय में से 02 जर्सी गाय अज्ञात बदमाश रात्री में घर के फाटक का ताला तोडकर चोरी करके ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी चेतन ने थाना शुजालपुर मण्‍डी पर की थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 13/07/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।


 


दुष्‍कर्मी को भेजा जेल


 न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी नसीब पिता सलीम कुरैशी उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड न. 13 प्रेम नगर शुजालपुर मण्‍डी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को करीब 5 बजे पीडिता अपनी लडकी के घर जाने के लिए घर से निकली थी, रास्‍ते में उसकी पहचान वाला आरोपी नसीब शुजालपुर का फल-फ्रूट बेचने वाला मोटरसाइकिल पर दिखा तो उससे बोला कि तुम शुजालपुर तरफ जा रहे हो तो उसे शुजालपुर छोड दे और वह मोटर साइकिल पर बैठ गई। शुजालपुर बस स्‍टैण्‍ड पर पीडिता ने आरोपी से कहा कि उतार दो तो आरोपी ने कहा कि घर पर चाय पी लेना तो वह उसके साथ उसके घर चली गई। आरोपी ने चाय बनाकर पिलाई और गेट बंद कर दिया और उसका मोबाइल छीन लिया और उसके साथ रात्री में जबरजस्‍ती दो बार खोटा काम किया और जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर दर्ज की गई थी। आरोपी को आज दिनांक 13/07/2020 को गिरफतार कर सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। जहां से उसे जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


 


शासकीय कार्य में बाधा उत्‍पन्‍न कर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त


 


जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमप्रकाश उर्फ भुरू पिता चन्‍दर सिंह परमार उम्र 30 वर्ष निवासी बस स्‍टैण्‍ड मोहल्‍ला पोचानेर थाना अ.बडोदिया का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 04/07/2020 को फरियादिया मोना आशा कार्यकर्ता दोपहर 01 बजे शासकीय कार्य कोविड-19 सर्वे का कार्य ए.एन.एम. प्रीति शर्मा, आशा कार्यकर्ता रेखा परमार, कीर्ति देशमुख के साथ किल-कोरोना अभियान के तहत सर्वें कर रही थी। जब वह आरोपी ओमप्रकाश के घर के सामने पहुंचे तब, आरोपी घर के बाहर आया और फरियादी को गालिया दे कर बोला कि, मेरे घर के सामने क्‍यों आये तो उसने कहा कोरोनो का सर्वे कर रहे है और तुम्‍हारे घर के लोगों का भी सर्वे करना हैं। इस पर आरोपी ने उसे रोक दिया और उसे थप्‍पड-मुक्‍के से सिर में मारपीट की। मौके पर साथ वालों ने फरियादी को बचाया तो आरोपी ओमप्रकाश ने फरियादी को पत्‍थर फेंक कर मारा ओर बोला कि मोहल्‍ले में सर्वे करने आये तो जान से खत्‍म कर दूंगा। फरियादी ने थाना अ.बडोदिया पर घटना की रिपोर्ट की। जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 13/07/2020 को सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।