न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त मोहनलाल उम्र-46 वर्ष, तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 21.04.2020 को अपने घर पर अकेली थी एंव खाना बना रही थी तभी अभियुक्त मोहनलाल घर में खुले दरवाजे से घर के अंदर आ गया और अभियुक्त ने घर के दरवाजे की साकल लगाकर बंद कर दिया और फरियादियां के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरजस्ती गलत काम किया। वह चिल्लाने लगी तो उसका मुॅह दबा दिया तभी फरियादिया का पति बाजार से घर आया और दरवाजा खटखटाया तो अभियुक्त मोहनलाल फरियादिया के पति को देखकर भागने लगा तभी उसके पति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त मोहनलाल ने उसके पति के साथ झापड़, मुक्के से मारपीट की व वहां से बचकर भाग गया व जाते-जाते बोला कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।
अभियुक्त मोहनलाल द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर घटना कारित की है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री कलीम खान एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।