घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की राधौगढ़ न्यायालय ने की जमानत निरस्त,,,बलात्कार करने वाले सगे भाइयो को न्यायालय ने भेजा जेल

 


गुना। दिनांक 20/07/2020 को न्यायालय राधौगढ़ में राधौगढ़ पुलिस द्वारा घर में घुस कर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विजय सिंह पुत्र बापूलाल भील को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहां आरोपी की तरफ से जमानत के लिये आवेदन भी पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से विधिक तर्क एवं दलीलों के आधार पर अपना पक्ष रखा। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी विजय सिंह भील का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने थाना राधौगढ़ में रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 13/07/2020 के शाम करीबन 4 बजे की बात हैं कि मेरी सास, पति व देवर के बच्चे के साथ सो रही थी तभी मोहल्ले का विजयसिंह मेरे घर के कमरे में आया और बुरी नियत से मेरे दोनो पैर पकड़कर खीच दिये मैं चिल्लाई तो विजय सिंह भाग गया। फिर मैं दौड़कर अपनी सास तथा पति के पास गई उन्हें सारी बात बताई जिसके बाद रिपोर्ट करने आ गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 376/2020 धारा 354,452 भादवि मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।



गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने थाना म्याना में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 16/07/2020 को रात करीब 9-10 बजे मैं अपने घर पर सिलाई कर रही थी धागे की गिट्टी खत्म होने की वजह से पड़ोस में रहने वाले रामवीर कुशवाह की जनरल स्टोर की दुकान पर धागे की गिट्टी लेने गई दुकान पर राम किशोर कुशवाहा तथा उसका बड़ा भाई रामवीर कुशवाह थे मैंने उससे बोला कि मुझे ब्लैक कलर की धागे की गिट्टी दे दो तो रामकिशोर ने मुझे दुकान के अंदर खींच लिया कथा रामवीर ने बाहर से शटर बंद कर दिया रामकिशोर ने दुकान के अंदर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया तथा एक कपड़े से मेरा मुंह बंद कर दिया जिससे मैं चिल्ला न सकूं तथा रामवीर शटर के बाहर खड़ा होकर यह देख रहा था कोई आ ना जाए उसके बाद रामकिशोर तथा रामवीर ने मुझसे कहा कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देंगे फिर मैं अपने घर आ गई डर के कारण मैंने अपने माता-पिता को नहीं बताया फिर सुबह मैंने यह सारी बात अपनी मां को बताई उक्त रिपोर्ट पर से थाना म्याना द्वारा अपराध क्रमांक 212/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी रामबीर पुत्र कमरलाल तथा रामकिशोर पुत्र कमरलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती डॉली गुप्ता एडीपीओ गुना द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण को जेल भेज दिया।