गुना मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुना के बहुचर्चित जगनपुर मामले में मॉडल कॉलेज की जमीन हड़पने वाले गब्बू पारदी निवासी गुना को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण कलेक्टर ने 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया उसे जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल राजगढ़ शिवपुरी विदिशा और अशोक नगर की सीमा के भीतर से 24 घंटे के भीतर 1 वर्ष के लिए बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 13 बिंदुओं का आदेश पारित कर उसे दंडित किया गया है
कलेक्टर गुना ने अपने आदेश में कहा है कि भविष्य में भी गब्बू पारदी आपराधिक असामाजिक गतिविधियों में संलग्न रह सकता है इस कारण सामाजिक शांति लोक व्यवस्था एवं अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए उसे 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है आदेश आज दिनांक 22 जुलाई 2020 को जारी किया गया ।
70 हजार की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस रिमांड के बाद न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी हरि सिंह निवासी ग्राम मुसरेली ने दिनांक 09/07/2020 को रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 18/06/2020 को मैं तथा कमल किशन पाल भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुंभराज में किसान गोल्ड लोन के ₹70000 नगदी प्लास्टिक के थैले में रखकर जमा करने बैंक के अंदर लाइन में खड़ा था मैंने काउंटर पर रुपए जमा करने के लिए पूछा और जमा पर्ची भरने के लिए पीछे आया समय करीब 1:00 बजे से 1:10 बजे के बीच का होगा उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे प्लास्टिक के थैले को ब्लेड से काटकर थैले में रखे ₹70000 नगदी चोरी कर लिए मैंने जब जमा पर्ची भरी और थैले को देखा तो रुपए नहीं मिले तो मैंने आसपास बैंक के अंदर सभी लोगों से पूछा तलाशी की तथा मैंने शाखा प्रबंधक को तत्काल सूचना दी रुपए नहीं मिले कोई अज्ञात व्यक्ति ने मेरे प्लास्टिक के थैले को ब्लेड से काट कर थैले में रखे ₹70000 नगदी चोरी कर ले गया अन्य स्रोतों के माध्यम से रुपयों का पता लगाता रहा कोई पता नहीं चला उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 253/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना संदिग्ध आरोपी राहुल सांसी पुत्र उत्तम सिंह निवासी गुलखेड़ी से पूछताछ की जिसके द्वारा उक्त चोरी करना कबूल किया गया जिसके बाद उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय चाचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जहाँ से उसे पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया था। पुलिस द्वारा रिमांड के बाद आज दिनांक 22/07/2020 को आरोपी को पेश किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेंद्र कुमार दागी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी राहुल सांसी को जेल भेजने का आदेश दिया।
चोरीके मामले में आरोपी को न्यायालय राधौगढ़ ने भेजा जेल
गुना। न्यायालय राधौगढ़ जेमएफसी में साडा कॉलोनी मे हुई चोरी के आरोपी राजेन्द्र मीना को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय राधौगढ़ ने आरोपी राजेन्द्र मीना को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी संतोष पुत्र श्याम सुंदर शर्मा ने अपने भाइ अरविंद शर्मा के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायीं कि मैं साडा कॉलोनी राधौगढ़ में सतीश कुमार नामदेव के मकान में किराये से रहता हूँ दिनांक 08/03/2020 को मैं अपने घर शिवपुरी अपने मकान में ताला डालकर चला गया था। दिनांक 10/03/2020 को मेरे पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी ने टेलीफोन करके बताया कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है चोरी हो गई है। तब मैं अपने भाई के साथ साडा कॉलेनी अपने मकान पर पहुँचा तो देखा कि मेरे कमरे का ताला टूटा हुआ हैं। जिसमें रखा सामान एल.जी. कम्पनी की एल.ई.डी. टी.व्ही. मोट्रोला कम्पनी का मोबाइल, एक मंगलसूत्र घर पर नही थे उक्त सामान पुराना इस्तेमाली था जो दिनांक 09/03/2020 की रात को कोई चोरी कर ले गया था। उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 160/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और पूछताछ के लिये संदिग्ध आरेापी राजेन्द्र मीना पुत्र गणपत मीना निवासी ग्राम मऊ को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयीं जिसने जुर्म स्वीकार किया।