न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपीगण कमल पिता सिद्धनाथ व जितेंद्र पिता निर्भय सिंह निवासीगण ग्राम सिरोलिया थाना मक्सी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र राज्य की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अपर लोक अभियोजक श्री रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर के तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, घटना के तथ्य अनुसार मृतक सौदान सिंह पिता भैया लाल गुर्जर का आशा बाई पति कमल सिंह से मेल मिलाव था। इसी बात को लेकर घटना के आरोपीगण ने दिनांक 26/12/ 2018 की रात 10:30 बजे कुल्हाड़ी, लाठी, पेचकस आदि से मारपीट की और सौदान सिंह की लाश रेलवे लाइन के पास ग्राम सिरोलिया के जंगल में फेंक दी । थाना मक्सी पर मर्ग जांच व अपराध पंजीबद्ध उपरांत विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित होकर उक्त आरोपीगण लगभग डेढ़ वर्ष से जेल में है।
आरोपीगण का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी 1. सीताराम पिता सुरेश कंजर उम्र 32 वर्ष 2. बुधराम पिता कुमेरसिंह कंजर उम्र 45 वर्ष निवासीगण माधोपुर का दिनांक 19.07.2020 तक का पुलिस रिमाण्ड दिया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, दिनांक 14/07/2020 को रात करीब 10:30 बजे फरियादी पुरूषोत्तम पारवानी ने अपनी मोटरसायकिल हिरो डिलक्स एम.पी.42 एम.एफ. 4718 अपने घर गायत्री मंदिर के पीछे फ्रिगंज शुजालपुर मंडी में घर के बाहर लॉक करके खडी की थी। करीब 25 मिनट के बाद घर के बाहर आकर देखा तो मोटरसायकिल नही थी। कोई अज्ञात चोर मोटरसायकिल चुराकर ले गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। थाने के अपराध क्रमांक 141/2020 पर धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद् किया गया। आरोपीगण को दिनांक 18/07/2020 को उक्त अपराध में फार्मल गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड मांगा गया।