कलेक्टर गुना ने ली अभियोजन अधिकारियों की समीक्षा बैठक,,,,,,, आरोपियों को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख,,,, अनेक को जेल भेजा

नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


 नाबालिक लड़की के साथ आरोपी पति पत्नी की तरह रह रहा था 


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 31/08/2019 को मेरी पत्नी घर पर थी मैं रिश्तेदारी में गया था जब शाम को करीब 6:30 बजे लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि नातिन शौच की कहकर गयीं थी घर नहीं लौटी हैं तब मैं तथा मेरी पत्नी ने नातिन की तलाश आस-पास व रिश्तेदारी में पता किया कोई पता नहीं चला। मुझे सूरज बाल्मी्क के लड़के पर शक हैं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 442/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी छुट्टु उर्फ विष्णु उर्फ विश्वनाथ पुत्र सूरज बाल्मीक द्वारा लड़की से शादी करना और पति-पत्नि की तरह रहना पाया गया। जिस पर से आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 07/07/2020 को न्यायालय आरोन में पेश किया गया। 


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी छुट्टु उर्फ विष्णुश उर्फ विश्वनाथ पुत्र सूरज बाल्मी‍क को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 3


कच्ची शराब बेचने वाली महिला आरोपी की जमानत निरस्त 


 


गुना। दिनांक 06/07/2020 को न्यायालय राधौगढ़ में हाथ भट्टी की शराब बेचने वाली महिला आरोपी कंन्चो बाई कंजर ने जमानत के लिये आवेदन पेश किया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्या्यालय ने महिला आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त़ कर दिया।  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 4/07/2020 को पुलिस थाना राधौगढ़ मुखबिर की सूचना पर बताये स्थान पर पहुचकर देखा तो एक महिला दो प्लास्टिक की स्लेटी रंग की केन लिये हुए बैठी है जो पुलिस को देखकर भागने लगी जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा उक्त महिला का नाम पता पूछा तो अपना नाम कन्चाो बाई कंजर निवासी ग्राम साकोन्या की होना बताया उक्त महिला से दोनो केनो के ढक्कन खोलकर दिखवाया तो दोनो केनो में हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पायी गयी उक्त महिला के कब्जे से दो केन 40-40 लीटर की भरी हुई केनो को जप्त् किया जिसमें क्रमश: 40-21 लीटर शराब पायीं गयीं तथा अपराध क्रमांक 344/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और महिला आरोपी कन्चाो बाई को गिरफ्तार कर न्यायालय राधौगढ़ के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किया गया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया।                                                    गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले सलाखों के पीछे


 


रास्ता रोककर मुंह व सिर की मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल


 


गुना। न्यायालय चाचौड़ा में रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपीगण केदार सिंह पुत्र वंशीलाल मीना, रामभरोसा पुत्र शिवनारायण, सतीश पुत्र कदम सिंह मीना, कल्लू उर्फ रामजीवन मीना निवासीगण ग्राम उपरी कुंभराज चाचौड़ा को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम श्री हरिओम वर्मा द्वारा की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगणों को जेल भेज दिया। 


 


                  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी लक्ष्मण सिंह मीना ने अपने भतीजे पप्पू मीना के घायल अवस्था में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायीं कि दिनांक 16/01/2020 को समय करीबन 6:30 बजे को मैं व मेरा भतीजा पप्पू् अपने भानेज जीतू मीना की मैजिक गाड़ी से अपने रिश्ते दार को ग्राम उपरी में गोपाल मीना के घर पर छोड़कर मैंजिक से वापस गुलबाड़ा जा रहे थे हमलोग जैसे ही घर के पास रोड पर आये तभी रोड पर कदम सिंह मीना, केदार मीना आये और मुझे बिना किसी बात के गंदी-गंदी गालियां देने लगे मैंने गालिया देने से मना किया तो कदम मीना ने पप्पू मीना के लाठी मारी जो उसके मुँह में लगी खून निकल आया उसी समय कल्लू ने लाठी मारी जो पप्पू के दाहिने हाथ के कन्धा व दाहिने हाथ की उगली में चोट आयी मैं बचाने लगा तो केदार ने लाठी मारी जो सिर में लगी खून निकल आया उसी समय एक लाठी कल्लू ने मारी जो मेरे बाये हाथ में लगी खून निकल आया जब हम रिपोर्ट को आने लगे तो थोड़ी देर बाद रामभरोसा व सतीश मीना ने मेरा रास्ता रोककर गंदी-गंदी गालिया दी व लाठियों से मारपीट की जिससे मेरे दाहिनी ऑंख के पास व दाहिने हाथ में चोटे आयी खून निकल आया व भानेज जीतू मीना की मैजिक गाड़ी के सामने का कॉंच व साइड कॉंच तोड़कर नुकसान कर दिया जाते समय सभी कह रहे थे कि आइन्दा दिखे तो जान से खत्म कर देगे उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 27/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 5


कलेक्टर गुना ने ली अभियोजन अधिकारियों की समीक्षा बैठक


 


चिन्हित प्रकरणों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली


गुना। कलेक्टर एस विश्वनाथन ने मंगलवार की शाम को कलेक्ट्रेट के सभागृह में अभियोजन अधिकारी व शासकीय अभिभाषक की बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा की कलेक्टर ने चिन्हित प्रकरणों की प्रगति के संबंध में चर्चा की तथा उनके निराकरण में आने वाली कठिनाई को दूर करने के संबंधित तो को निर्देश दिए तथा इस वर्ष चिन्हित प्रकरणों में सजा का प्रतिशत 100% होने पर संतोष व्यक्त किया कलेक्टर ने अभियोजन अधिकारी व शासकीय अभिभाषक की समस्याओं को सुना तथा उनके निराकरण का आश्वासन दिया।


            बैठक का संचालन डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन द्वारा किया गया एवं बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी एस बघेल जिला अभियोजन अधिकारी रवि कांत दुबे तथा सहायक अभियोजन अधिकारी कृष्ण गोपाल राठौर निर्मल कुमार अग्रवाल राजेश सिंह आर्य प्रदीप कुमार मिश्रा मयंक भारद्वाज नम्रता गोस्वामी रोशनी राठौर उपस्थित रहे तथा शासकीय अभिभाषक मनोज पलिया मुकेश अवस्थी अमित रघुवंशी परवेज खान सफीक खान एवं राहुल पांडे भी उपस्थित रहे।


64 लीटर जहरीली शराब के साथ पकड़ी गयी महिला


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर से थाना राधौगढ़ पुलिस द्वारा संजय सागर कॉलोनी स्थित रंगबाड़ी तालाब के पास से पप्पीबाई कंजर निवासी ग्राम राजपुरा को 64 लीटर हाथ भट्टी की बनी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। उक्त महिला के विरूद्ध अपराध क्रमांक 349/2020 पर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यापयालय के समक्ष प्रस्तुत किया।



   प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्य्म से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने महिला आरोपी पप्पीबाई कंजर को जेल भेज दिया। 


डयूटी पर जा रहे पटवारी के साथ मारपीट कर लूट करने वाले दो आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल


गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा में डयूटी पर जा रहे पटवारी के साथ मारपीट कर रूपये छुड़ाने के मामले में दो आरोपी विनोद भील पुत्र रामसिंह भील, राजू भील पुत्र कन्हैेयालाल भील निवासीगण अयोध्या गली कुंभराज को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर उक्त दोनो आरोपियो को न्यायालय चाचौड़ा ने जेल भेज दिया। 


 


  मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 23/03/2020 को फरियादि रामस्वरूप दोहरे पटवारी ने रिपोर्ट लेख करायी कि मेरी डयूटी कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु खण्ड स्तरीय स्थेतिक निगरानी दल में ग्राम बड़ागांव/भमावद में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होने से मैं अपने चाचा ससुर भगतसिंह के साथ बजाज पल्सर से डयूटी पर जा रहा था जैसे ही सुख नदी पुल के ऊपर पहुचा तभी सामने से मोटर सायकल से चार लड़के आये और मेरी मोटर सायकल के सामने अपनी मोटर सायकल अड़ाकर मेरी मोटर सायकल रोक ली और मुझे पकड़कर लात घूसों से मारपीट की उनमें से एक व्यक्ति ने मेरे चाकू अड़ाकर जेब में रखे 4500 रूपये छुड़ा लिये मैने तहसीलदार श्री अतुल शर्मा जी को फोन किया तो उन्‍होने पटवारी संजू व आरआई लल्लू सिंह भील को भेज दिया मौके पर उक्त दोनो के सहयोग से उनमे से एक आरोपी सुनील भील व उनकी मोटर सायकल को पकड़ लिया तथा मोटर सायकल पर बैठे अन्य तीन साथी भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 128/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


 


 


         


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