’’कोरोना वारियर (आरक्षक)’’ के द्वारा  कन्टेनमेंट एरिया में बगैर मॉस्क के प्रवेश करने पर रोकने पर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त 

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 न्यायालय श्रीमान राजेश नामदेव, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शिवम सोनी एवं जितेन्द्र का धारा 353,294,506,34 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त किया गया।  


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी वरसिंह भूरिया ने दिनांक 30.06.2020 को थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं म.प्र. विशेष सशत्र पुलिस बल 34 बटालियन हेड क्वार्टर धार में आरक्षक के पद पर पदस्थ हूॅ, देश में व्यापक कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु मेरी ड्यूटी इंदिरा नगर थाना चिमनगंजमण्डी उज्जैन स्थित कन्टेनमेंट एरिया की सुरक्षा व्यवस्यथा हेतु दिनांक 15.06.2020 से श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार इंदिरा नगर मंे कन्टेनमेंट एरिया बनाया गया था, उसमें शीफ्ट वार ड्यूटी कर रहा था, दिनांक 29.06.2020 को मेरी ड्यूटी शिफ्ट के अनुसार रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक थी, दौराने ड्यूटी आज रात्रि करीब 01ः00 बजे मैं अपनी ड्यूटी पर था तभी इंदिरा नगर के अन्दर से चार लोग कन्टेनमेंट एरिया में शुभम पुरी के घर जाना चाह रहे थे, मैने उन चारों लोगो को रोका एवं मैंने चारों लोगों से पूछा कि आप चारों लोगों ने मास्क क्यों नही पहना हुआ है, फिर वह चारों कन्टेनमेंट एरिया में जाने का प्रयास करने लगे, मैंने चारो लोगों को जाने से रोका तो चारों लोग ने मुझे मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने गले और बोले की तू कौन होता है, हम चारों को कन्टेनमेंट एरिया में जाने से रोकने वाला, मैंने उन चारों लोगो को गाली देने से मना किया तो वह चारों लोगो ने मेरे साथ हाथ थप्पड से मारपीट करने लगे। कन्टेनमेंट एरिया के पास रखे कुर्सी एवं पानी के केम्पर वहॉ से फेक दिया एवं मेरा डण्डा छीनने लगे, तभी चारों में एक ने दुसरे को आवाज लगाई कि जितेन्द्र जल्दी आ यह पुलिस वालों को देखते है। जितेन्द्र तुरन्त मेरे पास आया वहॉ जितेन्द्र ने तीनो को आवाज लगाई, विनोद, शिवम, नितिन इस पुलिस वाले से डण्डा छीन लो फिर चारो मेरा डण्डा छीनने लगे, मेने अपने डण्डा छीनने से मना किया तो तभी वहॉ पास ही कन्टेनमेंट में लगे आरक्षक भी आ गया जिससे बीच-बचाव किया तभी मैने थाना चिमनगंजमण्डी पर कॉल किया और मेरे साथ हुई घटनाक्रम की जानकारी की सूचना चिमनगंजमण्डी को दी, तभी चिमनगंजमण्डी थाने के उपनिरीक्षक रविन्द्र कटारे वह आरक्षक कन्टेनमेंट एरिया में मेरे पास आ गये। अभियुक्त चारों पुलिस वालों को मॉ-बहन की गालिया देते हुये बोले कि तुम पुलिस बालों ने हमे कन्टेनमेंट एरिया में जाने से रोका तो तुम्हे जान से खत्म कर देगे। इस प्रकार जितेन्द्र, शिवम, विनोद एवं नितिन ने मेरे साथ शासकीय कार्य में बाधा पहुचाई। पुलिस थाना चिमनगंजण्मडी द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।


 अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये की अभियुक्तगण द्वारा कन्टेनमेंट एरिया पर कोविड-19 कोरोना वाइरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिये ड्यूटी कर रहे, पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट करने पर दुष्साहसिक कार्य किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण शिवम एवं जितेन्द्र का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।             


 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


 


        


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