अवैध रेत चोरी के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। सीजेएम न्यायालय गुना में रेत चोरी कर ले जाने वाले आरोपी अरविंद पुत्र रमेश कोरी निवासी पटेलनगर गुलाब गंज कैंट को पुलिस बजरंगढ़ द्वारा पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी अरविंद को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना बजरंगगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम इकोदिया सिंध नदी से एक स्वराज टेक्ट्रर चालक अपने टेक्ट्रर से ट्राली में चोरी से रेत भरकर बेचने हेतु इकोदिया से बरखेड़ा होते हुये गुना जा रहा था जिसे रोका तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अरविंद पुत्र रमेश कोरी निवासी पटेलनगर गुलाब गंज कैंट का होना बताया चालक से उक्त रेत परिवहन करने संबंधी रॉयल्टी मांगी गई जो नही होना बताया। उक्त घटना पर से थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 156/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले पूर्व सरपंच को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी चाचौड़ा न्यायालय में रास्तेे को लेकर मारपीट कर बंदूक से फायर करने वाले आरोपी रामप्रसाद भील को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जितेन्द्र कुमार दांगी एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 27/04/2020 फरियादी गुलाबचंद भील निवासी फतेहपुर ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल गुना के सर्जिकल वार्ड में रिपोर्ट लेख करायीं कि दोपहर करीबन 12 बजे की बात हैं मैं अपनी बकरियों को चराने के लिये खेत पर ले जा रहा था जैसे ही मैं करण सिंह भील के खेत पर पहुँचा तभी रामप्रसाद भील पूर्व सरपंच फतेहपुर का अपने हाथ में 12 बोर की बंदूक लेकर आया और कहने लगा मेरे घर के सामने मत निकला कर मैंने कहा कि यह तो सरकारी रास्ता हैं मैं तो यही से निकलूंगा इसी बात पर से रामप्रसाद भील मुझे गंदी-गंदी मां बहन की गालियां देने लगा मैंने गाली देने से मना किया तो राप्रसाद अपने हाथ में लिए हुए बंदूक से मेरे ऊपर जाने से मारने की नियत से गोली चलाई मैं झुका तो गोली मेरे दॉंये कंधे पर लगी चोट होकर खून निकल आया गोली की अवाज सुनकर मेरी पत्नी अनोखीबाई एवं मेरी बुआ मुन्नीबाई और गांव का मोहन आ गया था। जिसने घटना देखी एवं बीच बचाव किया उसके बाद रामप्रसाद वहां से चला गया था फिर मुझे मेरे घर वाले मोटरसायकल से लेकर जिला अस्पताल गुना आ गये थे। उक्त घटना पर से थाना मृगवास अपराध क्रमांक 69/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
रेत चोरी कर बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। सीजेएम न्यायालय गुना में रेत चोरी कर ले जाने वाले आरोपी रामवीर को पुलिस बजरंगढ़ द्वारा पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामवीर अहिरवार को जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना बजरंगगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम इकोदिया सिंध नदी से एक न्यू हालैण्ड टेक्ट्रर चालक अपने टेक्ट्रर से ट्राली में चोरी से रेत भरकर बेचने हेतु इकोदिया से बरखेड़ा होते हुये गुना जा रहा था जिसे रोका तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामवीर पुत्र बलवीर अहिरवार निवासी माधौपुरा मौहल्ला कैंट गुना का होना बताया चालक से उक्त रेत परिवहन करने संबंधी रॉयल्टी मांगी गई जो नही होना बताया। चालक द्वारा उक्त रेत इकोदिया सिंध नदी से चोरी कर अपनी ट्राली में भरकर बेचने हेतु बरखेड़ा होते हुये गुना ले जाना बताया। उक्त घटना पर से थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 158/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सिंध नदी से रेत चोरी कर बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना बजरंगगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम इकोदिया सिंध नदी से एक स्वराज टेक्ट्रर चालक अपने टेक्ट्रर से ट्राली में चोरी से रेत भरकर बेचने हेतु इकोदिया से बरखेड़ा होते हुये गुना जा रहा था जिसे रोका तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामगोपाल पुत्र रघुवीर पाल निवासी ग्राम पिपरौदा खुर्द आरोन का होना बताया चालक से उक्त रेत परिवहन करने संबंधी रॉयल्टी मांगी गई जो नही होना बताया। चालक द्वारा उक्त रेत इकोदिया सिंध नदी से चोरी कर अपनी ट्राली में भरकर बेचने हेतु बरखेड़ा होते हुये गुना ले जाना बताया। उक्त घटना पर से थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 157/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी रामू उर्फ रामगोपाल को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति डॉली गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामू उर्फ रामगोपाल को जेल भेज दिया।