महिला के गले से सोने की चैन लूटने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेजा गया,,,,,,छेड़छाड मे जप्त मोबाईल फरियादिया को नहीं मिला

महिला के गले से सोने की चैन लूटने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा के अंतर्गत जेल भेजा गया


नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला के गले से सोने की चैन लूटने वाले आरोपी मोहित की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा गया।


मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 21.05.2019 को सुबह 8 बजे विकास नगर, नीमच की हैं। फरियादिया ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई की घटना दिनांक मैं और मेरी माता जी हमारी दुकान के बाहर बैठे थे तभी एक मोटरसाईकल पर सवार होकर 2 लडके आये जो हमारे पास आकर रूके मोटरसाईकल पर पीछे बैठा लडका मेरे पास आकर बोला की तम्बाकू दे दो तो मैंने कहा की यहां तम्बाकू नहीं मिलती फिर जैसे ही मैं दुकान के अंदर जाने के लिए उठी इतने में उस लडके ने मेरे गले में पहन रखी सोने की चैन छिन ली और दोनों मोटरसाईकल से भाग गये। मेरे चिल्लानें पर आस-पास के लोग आ गये। जिसके बाद मैंने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 312/19, धारा 356, 379, 392 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान वीडियों फुटेज के आधार पर पुलिस नीमच केंट द्वारा एक आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पुलिस थाना बघाना द्वारा आरोपी का जे0आर0 (न्यायिक अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी मोहित पिता अनिल बाछड़ा, उम्र-20 वर्ष निवासी -हाडीपीपलीया, थाना-मनासा, जिला-नीमच की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर जेल भेजा।



नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला से छेड़छाड करने के मामले में जप्तशुदा मोबाईल का फरियादिया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निरस्त किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 30.06.2020 को सुबह के लगभग 11 बजे ग्वालटोली की हैं। फरियादिया द्वारा थाना नीमच सिटी पर रिपोर्ट लिखाई की उसके मोहल्ले का प्रदीप आये दिन उसे देखकर गंदे इशारे करता हैं तथा आरोपी कही से उसका मोबाईल नंबर पता कर बार-बार गंदे मैसेज करता हैं। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी पर अपराध क्रमांक 247/20, धारा 354, 354ए, 354डी, 509, 506 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना की जांच पडताल हेतु आरोपी तथा फरियादिया दोनों का मोबाईल जप्त किया। जिस पर फरियादिया ने अपने मोबाईल को प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत किया। 


 *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा वर्तमान में फरियादिया का मोबाईल विवेचना हेतु आवश्यक होने तथा विवेचना जारी होने के कारण न्यायालय ने फरियादिया की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दिया।


अवैधअफीम रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा 


जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा अवैध अफीम रखने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध करने पर निरस्त किया गया।


अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 09.12.2018 को थाना रतनगढ़ की है। थाना रतनगढ़ पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके वाहन एमपी 44 वीसी 1890 को रोका तथा आरोपी बाबूलाल के अदिपत्य से 4.2 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जप्त की जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 266/2018 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। थाना रतनगढ़ द्वारा आरोपी को अपर सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


*श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आरोपी से अवैध मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा में जप्त किया, जो की एक गंभीर अपराध हैं। इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। *श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद* द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता नारायणचंदेल, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम-धनौतिया, तहसील मनासा, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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