मंदिर में चाकू अड़ा कर लूट करने वाले आरोपी की द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा मंदिर में चाकू अड़ा कर लूट करने वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.11.2015 थाना रतनगढ़, नीमच की हैं। फरियादी धीरज कुमावत अपने साथियों सहित मंदिर में अखण्ड रामायण के पाठ में बैठा था तभी कुछ बदमाश आये तथा मंदिर में लूट करने लगे, उपस्थित लोगो द्वारा विरोध करने पर उक्त बदमाशों ने चाकू से उन्हे मार देने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपीगण ने मंदिर में नगदी, मोबाइल आदि की डकैती कारित की। घटना स्थल पर पुलिस आ गई जिन्होंने आरोपीगण का पीछा किया तो आरोपीगण ने पुलिस बल पर पथराव किया तथा पुलिस अधिकारी को जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रतनगढ़ पर अपराध क्रमांक 235/15, धारा 395, 397, 148, 307, 149, 333/149 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी हरिसिंह को गिरफ्तार कर जावद न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
*अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य* द्वारा तर्क रखा कि आरोपी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में चाकू की नोक पर लूट-पाट की है, तर्को से सहमत होकर *श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद* द्वारा आरोपी हरिसिंह उर्फ गल्लू पिता बापूनाथ कालबेलिया, उम्र-40 वर्ष, निवासी रामाखेडी, थाना-सीतामउ, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन खारिज किया गया।
आरोपी के कब्जे से अवैध कच्ची शराब पाई गई, आरोपी की जमानत निरस्त
जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी के कब्जे से अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई जाने पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.07.2020 की शाम 07 बजे ग्राम मोड़ी की है। थाना जावद में पदस्थ एसआई कमलेश गौड़ को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि गांव मोडी का कमल हाथ भट्टी की कच्ची शराब लेकर अपने घर तरफ गया हैं। सूचना पर से आरोपी के घर में दो नीले रंग की प्लास्टिक की केनों में हाथ भट्टी कच्ची शराब होना पाया गया। जो करीब 55 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बल्क मात्रा में थी, जिस पर शराब को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात् थाना जावद में अपराध क्रमांक 254/2020 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। थाना जावद द्वारा आरोपी को अधिनस्थ न्यायालय जावद के समक्ष पेश किया जहां आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया था, जिसके पश्चात् आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
*अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैद्य* द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से बल्क मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची शराब पाई गई। जो की एक गंभीर अपराध हैं, इसलिए आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जायें। *श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद* द्वारा आरोपी कमल पिता गोवर्धनलाल बाबरी, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम-मोडी, थाना-जावद, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव के आदेश से अभियोजन कार्यालय में आज दिनांक को कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कार्यालय के कर्मचारी साजिद कुरैशी द्वारा तकवा सोसाईटी से उपलब्ध कराये गये थर्मल स्कैनिंग व पल्स आॅक्सीमीटर की सहायता से प्रत्येक अभियोजन अधिकारियों व कर्मचारियों का मेडिकल परीक्षण किया गया। जिससे यदि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के स्वास्थ्य में असामान्य बदलाव केे लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा जा सके। कोविड-19 महामारी के अंतर्गत तकवा सोसाईटी द्वारा अभियोजन कार्यालय को महामारी से बचाव के लिए पेडल सैनिटाईजर मशीन उपलब्ध करवाई गई ।