मर्डर करने वाले राजू मिर्ची का जमानत आवेदन निरस्त 

न्यायालय माननीय एस.के.पी. कुलकर्णी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजू मिर्ची उर्फ राजेश पिता नन्दकिशोर उम्र 23 वर्ष, निवासी-योगेश्वर भक्त भण्डार खईया उज्जैन का धारा 302 भादवि में जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


  


 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 07.04.2018 को फरियादी विवेक लोधी पिता भरतसिंह लोधी निवासी भागसीपुरा उज्जैन ने पुलिस महाकॉल को रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मैं केटरिंग का कार्य करता हूॅ। माधव सेवा न्यास परिसर में मेरी दुकान है जो मैने मेरे चचेरे भाई संजय को चलाने को दी है, आज मै दुकान पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक वही पर था उसके बाद मै और मेरा मित्र कृष्णा कौशल मेरी मोटरसायकल पर बैठकर घर तरफ जाने के लिये रवाना हुये, और कोटमोहल्ले की गली तक पहूॅचे थे कि चचेरे भाई संजय का फोन आया कि विशाल, अतुल, राजू, कम्मू, और शंकर दुकान पर आये है और मुझसे मगजमारी कर रहे है, इस पर मै और कृष्णा वापस दुकान पर गये तो यह सभी पांचो लोग संजय के भाई मनोज से गाली गलोच कर रहे थे। मनोज ने इन्हे गाली देने से मना किया तो विशाल, अतुल, राजू, कम्मू एवं शंकर ने चाकू निकाल लिया, और मनोज को जान से मारने की नियत से दौडे तो मैने शंकर को पकड़कर पीछे धकेला। इसी समय कृष्णा और संजय मनोज को बचाने आये तो विशाल, कम्मू, राजू अतुल चारो संजय और कृष्णा को जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने लगे, जिससे संजय को छाती पर और सीधे हाथ पर चाकू की चोटे आई, तथा कृष्णा को वायी तरफ छाती और बाये हाथ मे चोटे आयी दोनो वही पर गिर गये। मनोज संजय को संभालने लगा तभी शंकर ने एक वार संजय पर चाकू से हमला किया। मै और कृष्णा दोनो चिल्लाये तो यह सभी भागने लगे, कुछ दूरी तक पीछा किया लेकिन नही पकड पाये। वापस घटनास्थल पर आये तो मनोज संजय को बैठाकर एक अन्य व्यक्ति के साथ अस्पताल रवाना हुये, और मै कृष्णा को मोटरसायकल पर बैठाकर जिला अस्पताल लाया जहा पर ड्यूटी डाक्टर को दिखाकर अच्छे इलाज हेतु गुरूनानक अस्पताल लाया जहा पर डॉ साहब ने संजय को मृत घोषित किया और कृष्णा का उपचार चल रहा है। दिनांक 1 अप्रैल को मनोज के चचेरे भाई शिवम का झगडा राजेश उर्फ राजू से हुआ था इसी बात की दोनो पक्षो में रंजिश है तथा इस रंजिश के कारण ही इनके द्वारा यह घटना घटित कारित की है। पुलिस थाना महाकॉल द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में पेश किया गया। 


 


 अभियुक्त राजू मिर्ची द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया था, कि अभियुक्त द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजकुमार नेमा डीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा की गई।