नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त,,,,,ट्रक में गौवंश एवं शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त लाल उर्फ लालसिंह उर्फ मेहरबान सिहं पिता प्रहलाद, निवासी जिला रतलाम का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


    उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2016 को फरियादी ने थाना बड़नगर पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम 06ः00 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ घर के पीछे की ओर काम कर रहे था। मेरी लड़की जिसकी उम्र 16 साल है, जिसने बोला कि वह ब्लाउज सिलवाने के लिए जा रही है, का कहकर गई थी, जो बाद में वापस नहीं आई, मैंने मेरी लड़की की तलाश आसपास एवं रिश्तेदारों मे की लेकिन कोई पता नहीं चला। मुझे अभियुक्त लाला पर शंका है कि मेरी नाबालिक लड़की को लाला बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है, उक्त सूचना पर से थाना बड़नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना में अभियुक्त के कब्जे से पीडिता को दस्तयाव किया गया। 


 फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बडनगर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। 


 


 अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


ट्रक में गौवंश एवं शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त इमरान उर्फ चिबू पिता मम्मु खॉ निवासी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया थाना बड़नगर पर पदस्थ सउनि पटेल को दिनांक 04.02.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि, खेडामाधव रोड की तरफ से एक ट्रक में अवैध पशु भरकर और उनके मुहॅ बांधकर कही ले जा रहे है। सूचना पर से फोर्स को तलब कर अवगत कराया गया तथा उपस्थित पंचानों के साथ खेडामाधव रोड दरगाह के पास पहुॅचकर घेराबंदी की गई जहॉ पर एक ट्रक आता दिखाई दिया जिसे रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर ट्रक के अन्दर गफ्फार खॉ, नौशाद खान, सद्दाम चिबू, समीर तथा वाहन चालक जामील दिखाई दिया। पुलिस को देखकर सभी आरोपी दोनो तरफ से फाटक कूदकर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर दो व्यक्तियों गफ्फार एवं मासुक को पकड लिया। ट्रक को चेक करने पर ट्रक के पीछे से तिरपाल से ढकी हुई तिरपाल उठाकर देखा तो उसमे कुल 37 नग गौवंश पशु जिन्हें क्रुरतापूर्वक ढूंस-ढूंस कर भरकर रस्सियों से मुॅह बांधकर रखा था। ट्रक के केबिन में सीट के पीछे से कम्बल में ढकी हुई कुल 08 पेटी देशी शराब मिली, प्रत्येक पेटी में 50 क्वाटर, 180 एम.एल के कुल 400 क्वाटर कुल 72 लीटर देशी मदिरा शराब जिसकी कीमत 24,000/- रूपये होना पाया गया। अभियुक्त गफ्फार व मासुक से उक्त शराब तथा पशुओं को ले जाने का वैध लायसेंस का नही होना पाया गया, तब सउनि पटेल द्वारा उक्त शराब व पशुओं को जप्त कर गफ्फार, मासुक, नौशाद, रूखाम, इमरान उर्फ चिबू, समीर तथा वाहन चालक जमील के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार किया था। 


 अभियुक्त इमरान उर्फ चिबू द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।