न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री अमित नगायच के न्यायालय ने गोपाल पिता मांगीलाल विश्वकर्मा को पुलिस रिमांड पर तो, राकेश पिता प्रभुगीर गोस्वा्मी तथा गोविंद पुरी गोस्वामी पिता नागू गोस्वामी को भेजा जेल
सहायक मीडिया प्रभारी आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक २३-०७-२०२० की रात्रि लगभग १२:१५ बजे नारकोटिक्स विंग थाना इंदौर की उप.निरी. सीमा मिमरोट को मुखबीर द्वारा सूचना मिली जिस पर विधिवत कार्यवाही करते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर ग्राम हमलीया तनोडि़या पिपलोन रोड़ थाना बड़ौद आगर मालवा पुलिस बल के साथ पहुचे व अपनी स्थिति छुपाते हुए रूकी तभी काले रंग की एक मोटरसाईकल आती हुई दिखी जिस पर तीन व्यक्ति बैठे हुए थे व हेंडल पर एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली टंगी हुई थी, जिन्हे बल की मदद से घेराबंदी कर रोका गया, तीनों के नाम पते पुछे तो उन्होेने क्रमश- गोपाल पिता मांगीलाल विश्वकर्मा उर्म ४० वर्ष नि. कटीया तह. सुवासरा जिला मंदसौर, राकेश पिता प्रभुगीर गोस्वा्मी उम्र २० वर्ष नि. कटीया तह. सुवासरा जिला मंदसौर तथा गोविंद पुरी गोस्वामी पिता नागू गोस्वामी उम्र २१ वर्ष नि. निपानिया कालू तह. गंगधार जिला झालावाड़ राज. का होना बताया । पुलिस द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए तलाशी ली तो हेंडल पर टंगी थेली के अंदर पन्नी मे काला भूरा लसलसा पदार्थ मिला जिसका वजन १ किलो ४०० ग्राम था, जिसे अनुभव अनुसार अफीम होना पाया, जिसकी विधि अनुसार जप्ति की गई व आरोपीगणों को गिरफ्तार कर धारा ८/१८ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया ।
पुलिस ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अमित नगायच के न्यायालय में आरोपीगणों को पेश किया ।
अनूप कुमार गुप्ता एडीपीओ आगर के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी गोपाल को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर तथा शेष आरोपी राकेश व गोविंद को दिनांक ०५-०८-२० तक न्यायिक निरोध में जेल भेजा ।