न्यायालय ने सम्पत्ति उद्दापीत करने के लिये मारपीट करने वाले बागली क्षेत्र का आदतन अपराधी की जमानत निरस्त की

 अभियोजन अधिकारी श्री खाडेगर ने बताया कि दिनांक 20/06/2020 को फरयादी वकील खाॅं अपने साथ इंसाफ को घायल अवस्था मे लेकर पुलिस चोकी कमलापुर मे उपस्थित होकर रिर्पोट दर्ज करायी कि मैने अपना खेत इसाफ को चार माह पहले बेच दिया था अभी रजिस्ट्री नही हुई है पर मैने कब्जा इंसाफ को दे दिया है आज 11 बजे मै तथा इंसाफ ट्रेक्टर ले कर उक्त खेत जोतने गये थे तभी वहां पर नब्बु पिता लतिफ आया ओर बोला मादरचैद बहनचैद तुने मुझसे बिना पुछे जमिन क्यो बेच दी मुझे ये जमिन खरिदना थी या फिर मेरे कमीशन के पैसे मुझे दो नही तो तुम्हे खेती नही करने दुंगा। मैने कहा किस बात का कमिशन मे कोई कमिशन नही दुगां तो नब्बु बोला तुझे जान से खत्म कर दुगां ओर मुझे लटठ से मारा जो मुझे दाहिने हाथ कि कोहनी पर लगी बिच बचाव करने इंसाफ आया तो आरोपी ने उसे भी लटठ से बाये पेर पर मारा जिससे उसे खंुन आने लगा ओर उसे बोला कि तु यहां खेती नही करेगा खेती कि तो तुझे भी जान से खत्म कर दुगा। मुझे कमीशन चाहिये। फरयादी वकिल के बतोए अनुसार आरोपी नब्बु के विरूद्ध थाना बागली के अपराध क्रमांक 222/20 धारा 294,323,327,506 भादवी मे रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी के विरू़द्ध बागली थाना क्षेत्र मे 22 गंभिर प्रकृति के अपराध दर्ज है। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागली द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।