मारपीट के अपराध के 3 स्थाई वारंटीयों को जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी 1. दिनेश पिता निभर्य सिंह गुर्जर निवासी टांडा बंजारी 2. मांगीलाल पिता बापुलाल भील निवासी मकोडी 3. जीवन पिता रूग्गा उर्फ रूघनाथ सिंह चमार निवासी टांडा बंजारी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। थाना बैरछा के आरक्षक निलेश पटेल के द्वारा आरोपीयों को आज न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपीयों के विरूद्ध मारपीट के अपराध का मामला न्यायालय में लंबित है। दिनांक 15/11/2019 को आरोपीयों के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना बैरछा द्वारा आरोपीयों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
वारंटी को जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार शाजापुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र पिता गोवर्धन सिंह राजपुत निवासी बोलाई को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया। थाना बैरछा के आरक्षक निलेश पटेल के द्वारा आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी के विरूद्ध अश्लील हरकत के अपराध का मामला न्यायालय में लंबित है। दिनांक 14/11/2019 को आरोपी के विरूद्ध स्थाई वारंट जारी किया गया था जिसके पालन में थाना बैरछा द्वारा आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। राघवेन्द्र प्रताप सिंह धाकड एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री संजीव कुमार पालीवाल द्वारा आरोपी माखन पिता नारायण सिंह गुर्जर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव का पुलिस रिमाण्ड दिनांक 31/07/2020 तक का स्वीकार किया गया। फरियादी पवन ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी के ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।
अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपी भीमा पिता बद्रीलाल निवासी ग्राम गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर के द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 26 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली शाजापुर के उपनिरीक्षक द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यावाही करते हुये ग्राम गिरवर में आरोपी भीमा द्वारा बिना लाईसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने पर आरोपी भीमा से 23 क्वाटर देशी प्लेन शराब के तथा दो कच्ची शराब की 30-30 लीटर की कैने भरी हुई जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन की ओर से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से श्रीमती तुलसी मानकर एडीपीओ शाजापुर ने तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।