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सी.सी.टी.व्ही फुटेज की सहायता से पकड़ाये अभियुक्त की जमानत निरस्त
न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त फिरोज उर्फ लाला पिता हमीद खॉन उम्र 24 साल, निवासी सम्राट नगर उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.06.2020 को फरियादी शकिर पिता एहमद शेख निवासी आदर्शनगर नागझिरी उज्जैन ने थाना चिमनगंज मण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे नाम से एक ट्राला मेरे पास हैं। जिसे ड्रायवर इमरान खान चलाता है। कल दिनांक 19.06.2020 को ड्रायवर इमरान ने मेरे ट्राला को आकाश पेट्रोल पम्प के सामने गैरेज के पास आगर रोड उज्जैन पर रात करीबन 09ः00 बजे खड़ा कर लॉक लगाकर घर चला गया था। जिसे आज सुबह करीब 08ः00 बजे मैंने देखा तो मेरा ट्राला गैरेज के पास नहीं दिखा तो मैने ड्रायवर इमरान को फोन लगाकर पूछा तो बोला आकाश पैट्रोल पम्प के पास खड़ा किया है। मैने बोला ट्राला यहां नहीं है। आसपास लताश किया पता नहीं चला। ट्राले को अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा थाने पर अपराध पंजीबद्व किया गया।
विवेचना के दौरान घटना स्थल के आसपास के सी.सी.टी.व्ही. फुटेज में आये अज्ञात व्यक्तियों के हुलिये की पहचान कर आरोपी फिरोज उर्फ लाला पिता हमीद खॉन उम्र 24 साल, निवासी सम्राट नगर एवं आरोपी समीर पिता अकबर पटेल उम्र-23 साल, निवासी दुर्गा कॉलोनी उज्जैन को गिरफ्तार किया गया तथा उनसे ट्राला/ट्रक बारह पहियंे का जप्त किया गया।
अभियुक्त फिरोज उर्फ लाला द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका विरोध अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा फरियादी के 15 लाख रूपये के ट्रक की चोरी कारित की है, पुलिस द्वारा शीघ्र अनुसंधान कर अभियुक्त से ट्रक जप्त किया गया हैं। अभियुक्त आदतन अपराधी है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। -
*परिवार के साथ मिलकर तलवार से हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान एस.सी. पाल, तहसील तराना, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दयाराम पिता छीतरजी, उम्र 62 साल, निवासी- ग्राम सामानेरा थाना माकडौन, जिला उज्जैन की जमानत निरस्त की।
अभियोजन उप-संचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2020 फरियादियां चन्द्रकलाबाई पति नारायण लाल ने थाना माकडौन पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं मजदूरी व गृह कार्य करती हूॅ, मेरा तथा मेरे देवर कैलाश का उकेड़ा सामलाती में होकर सरकारी जमीन में हैं, आज सुबह मेरे काका ससुर दयाराम ट्रेक्टर से उनकी जमीन हांक रहे थे, मेरे गॉव का रामू जाट आया और हम घरवालों से बोला कि तुम चलो और तुम्हारे उकेडा को हटा लो दयाराम दा खेत हांक रहे हैं तो मेरी सासु लीलाबाई ने दयाराम से कहा कि क्या हो गया तो दयाराम बोला कि तुम तुम्हारे उकेडा को हटा लो में यहां पर खेत बनाउंगा। मेरी सासु ने बोला कि तुम यहां पर खेत बना लोगे तो हम कचरा कहां डालेंगें, इतना कहकर हमलोग घर आ गये।
कुछ देर बाद मेरे काका ससुर के लडके शंकर, मुकेश तथा प्रकाश मेरे घर के सामने आ गये और हम लोगो को मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे। गालियां की आवाज सुनकर मेरे पति, सास, लड़का और मैं बाहर आई तो सासु को मुकेश ने तलवार की मारी तथा मेरे पति को शंकर ने फरसी की मारी व मेरे लड़के गोविंद को प्रकाश ने फरसी की मारी। इतने में मेरे काका ससुर दयाराम व रमेश व उन दोनों के लड़के मेहरबान व दिनेश भी लकडिया लेते हुए आ गये और आते ही मेरी सासु, मेरे पति व मेरे लड़के को लकड़ी की मारी। मारपीट मे मेरी सासु, मेरे पति व मेरे लडके को चोंट लगी। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर मेरा भांनेज जीतेन्द्र, शिवनारायण व मेरी ननद प्रेमबाई आई तो उनके साथ भी मारपीट की। विवेचना के दौरान आहतगण के मेडीकल दस्तावेजों के आधार पर धारा 326 भादवि का इजाफा प्रकरण में किया गया। अभियुक्त दयाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त द्वारा तलवार आदि से हमलाकर गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री डी.के. नागर, ए.जी.पी., द्वारा किया गया था।