शासकीय योजनाओ में अनियमितता बरतने वाले सचिव की सत्र न्यायालय ने जमानत निरस्‍त की

गुना। अपर सत्र न्‍यायालय चाचौड़ा जिला गुना में शासन से संचालित योजनाओ के क्रियान्‍वयन एवं हितग्राहियों को भुगतान किये जाने में अनियमितताएं बरतने वाले सचिव घनश्‍याम सेन पुत्र प्रभुलाल निवासी बीनागंज तहसील चाचौड़ा जिला गुना ने जमानत के लिये आवेदन पेश किया जिसमें शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के माध्‍यम से करते हुयें यह तर्क दिया कि पंचायत में सचिव शासकीय व्‍यक्ति होता हैं, जबकि सरपंच राजनैतिक व्‍यक्ति होता हैं। बिना सचिव के राशि आहरित नहीं हो सकती हैं। अत: सचिव अपने कार्य के लिए दायी हैं। जिस पर से अपर सत्र न्‍यायालय चाचौड़ा ने अभियोजन का पक्ष सुनते हुये आरोपी घनश्‍याम सेन का जमानत आवेदन निरस्‍त कर जेल भेज दिया। प्रकरण के सह आरोपी सरपंच मंगल सिंह धाकड़ और रोजगार सहायक सत्यभान अहिरवार पूर्व से ही जेल में है।


 


    मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को आरोपी सचिव घनश्‍याम सेन सहित सरपंच मंगल सिंह धाकड़ एवं रोजगार सहायक सत्‍यभान अहिरवार के विरूद्ध शासकीय भुगतान में अनियमितताऍ बरतने का दोषी जाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आवेदन थाना प्रभारी मृगवास को दिया था, जिसकी जॉच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 200/2019 पर धारा 409 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी। कार्यालय जिला पंचायत गुना की नोटशीट दिनांक 21.11.2019 के अनुसार ग्राम बटावदा में सरपंच, तत्‍कालीन सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध भुगतान में अनियमितताओ की शिकायत आने पर जॉच दल द्वारा घनश्‍याम सेन सहित सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओ के संबंध में अनियमितताऍ बरता जाना प्रतीत होने पर कार्यवाही की गयीं थीं। जिसमें कलेक्‍टर गुना द्वारा मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चाचौड़ा को निर्देशित किया गया था। जॉच प्रतिवेदन में सावित्री बाई के कुऍ की केवल खुदाई होना तथा उक्‍त कुऍ को अधूरा पड़ा होने से उक्‍त कृत्‍य आरोपीगण की लापरवाही से होना लेख हैं तथा शासन से संचालित योजनाओ के क्रियान्‍वयन एवं हितग्राहियों को भुगतान किये जाने में अनियमितताएं बरतने का दोषी भी माना गया हैं।