शराब के नशे में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज,, कट्टे से फायर करने वाले जेल गए

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*घर में घुसकर जान से मारने की नियत से सरिया से मारपीट करने वाले दो आरोपियो को 1दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा*


गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना में थाना बमौरी द्वारा घर में घुसकर जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले आरोपीगण हरिदास मीना, नारायण मीना निवासीगण बाघेरी थाना बमौरी को गिरफ्तार कर पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेश सिंह आर्य एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण हरिदास मीना, नारायणदास मीना को एक दिवस के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया। 


 


       मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी प्रकाश पुत्र रामचरण मीना निवासी बाघेरी ने रामजीवन मीना, श्रीवल्लभ मीना, लक्ष्मींनारायण मीना, नवनीत बाई, कान्ताबाई मीना घायल के उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 15/06/2020 को शाम करीब 7:30 बजे हम सब लोग रामजीवन के घर के अंदर बैठे थे तब गांव के परमानंद मीना, मुकुट मीना, हरिदास मीना, नारायण मीना, दानविहारी मीना, आनंद मीना, दायाराम मीना लाठी एवं नंदकिशोर मीना सरिया लेकर घर में घुस आये और पुरानी रंजिश के ऊपर से हमे मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे गाली देने से मना किया तो सभी लोगो ने एक राय होकर लाठी सरिया से रामजीवन, श्रीवल्लभ, लक्ष्मीनारायण, नवनीतबाई, कान्ताबाई की मारपीट की जिससे सभी लोगों को चोटे आई। 


नाबालिग लड़की को जंगल में ले जाकर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी अशोक भील की जमानत निरस्त


गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 03/07/2017 को फरियादी द्वारा अपनी लड़की उम्र 15 वर्ष के गुम होने की रिपोर्ट थाना जामनेर लेख करायी जिसके संबंध में पुलिस द्वारा लड़की को दस्त‍याब कर कथन लिये गये जिसमें उसने बताया कि अशोक द्वारा घर से ले जाना तथा बाहर तोफानसिंह, देवीसिंह, शिवराज व भारत भील खड़े होना इन लोगो द्वारा बुरी नियत से छेड़छाड़ करना व इमलिया के जंगल में ले जाकर अशोक भील द्वारा बलात्कार करना व वहीं छोड़कर भाग जाना बताया उक्त घटना पर से थाना जामनेर द्वारा अपराध क्रमांक 75/2020 धारा 363,376डी,34 भादवि एवं पॉक्सोे एक्ट की धाराओ में पंजीबद्ध किया।


 जिसमें आरोपी अशोक भील द्वारा दिनांक 03/07/2020 को विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में जमानत हेतु आवेदन दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी अशोक भील का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।  


 


गुना। न्यायालय चाचौड़ा में कुंभराज पुलिस द्वारा जान से मारने की नियत से कट्टा से फायर करने वाले आरोपीगण राहुल पुत्र राणधीर सिंह मीना, प्रद्युमन पुत्र उधम सिंह, मिथुन पुत्र दशरथ सिंह निवासीगण ग्राम पीपल्या को गिरफ्तार कर पेश किया गया प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त तीनो आरोपियों को जेल भेज दिया। 


 


           मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल मीना निवासी कुंभराज शाम 6:30 बजे शनि मंदिर के पास में अपने दोस्तो के साथ क्रिकेट खेल रहा था उसी समय मोटर सायकल क्रमांक एमपी 08 एमटी 6190 पर सवार तीन व्यक्ति आये और मुझसे बोले कि तुम लोग यहॉं पर क्रिकेट नहीं खेलोगे मैने कहा कि क्या हो गया और मैं अपने मोबाईल से नम्बर लगाने लगा तो इसी बात पर मोटर सायकल सवार तीन व्यक्तियों मे से एक ने कट्टा निकाल कर फायर कर दिया और दूसरा राउण्ड कट्टे में लगाने लगा और मुझे गंदी-गंदी गालियां मेरा नाम लेकर देने लगा और जान से मारने की धमकी दी तथा मोटर सायकल लेकर तीनो भाग गये। 


शराब के नशे में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


 


गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में नाबालिग लड़की को शराब के नशे में ले जाने और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने वाले आरोपी श्यामलाल बंजारा द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 


 


                   मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 29/05/2020 को 12 बजे अपने माता-पिता को खाना देने गौशाला जाने के दौरान आरोपी द्वारा सौ रूपए का लालच देकर मोटर सायकल पर बिठाकर पठार पर ले गया और गलत काम करने लगा मना करने पर गला दबाकर मारने की धमकी देने लगा फिर गलत काम करने की कोशिश की और आरोपी शराब पिए होने से उसे धक्का देकर भाग गयीं उक्त रिपोर्ट पर से थाना पुलिस आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 363/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी श्यामलाल बंजारा को दिनांक 17/06/2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 


 


          


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