सुनहरा उल्लू वन्यजीव के तस्कर की जमानत निरस्त,,,,,,बर्तन साफ कर रही पीड़िता के साथ छेडखानी करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त

न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वाराअभियुक्ता सुधा पांडे का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 


उप.संचालक अभियोजन डा व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता सुधा पांडे की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20/07/2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एसटीएफ पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहा , चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्तगण से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एमण्पीण् 09 डब्लू डी 1151 और वेगनआर नंबर एमपी 09 सीजे 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची 4 में शामिल है।


अभियुक्ता सुधा पांडे द्वारा न्यायालय में आज जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पेरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की वाइड वन्यजीव के अवैध शिकार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जारहे है विशेष तौर पर कोविड 19 संक्रमण काल में शिकार के प्रकरणों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण आरोपियों की न्यायालय बरी हो जाना , जमानत पर उचित विरोध न हो पाना, इन सभी को मध्येनजर रखते हुए मेरे द्वारा प्रत्येक जिले में वन अपराधों के प्रकरणों में पैरवी हेतु एक- एक अभियोजन अधिकारी को अधिकृत किया है एवं इन सभी के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेत्तु श्रीमति सुधाविजयसिंह भदौरिया को राज्य समन्वयक के रूप में अधिकृत किया है जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।


 


बर्तन साफ कर रही पीड़िता के साथ छेडखानी करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की जमानत निरस्त


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त तुलसीराम पिता बगदीराम उम्र-22 वर्ष, निवासी तह0 बडनगर जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


       उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 03.01.2020 को फरियादिया ने थाना भाटपचलाना पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं मजदूरी का काम करती हॅू, मैं कक्षा 8 वी तक पढी हूॅ। घटना दिनांक को रात के करीब 09ः00 बजे बर्तन धो रही थी, तभी तुलसीराम मेरे पास आया व मेरी तरफ देखकर हंसने लगा मैंने मेरा मुहॅ नीचे कर लिया, अभियुक्त ने मेरा बांया हाथ पकड़कर मुझे खीचकर गली में ले गया, मेरे साथ छेडखानी की, तो मैं हाथ छुड़ाकर भागी, तभी मेरे पिताजी आ गये तभी अभियुक्त वहॉ से भाग गया। फिर मैंने घटना मेरे परिवार वालों को बताई। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भाटपचलाना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।


 अभियुक्त तुलसीराम द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अभियुक्त द्वारा महिला का हाथ पकड़कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्रीमती भारती उज्जालिया, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी। 


 


                    


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