63 लीटर अवैध शराब रखने वाले अभियुक्त को जेल

खिलचीपुर । माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर ने अभियुक्त शिवसिंह पिता भेरूलाल तंवर निवासी ग्राम शिवपुरा थाना भालता जिला झालावाड राजस्थान को अवैध रूप से 63 लीटर शराब अपने कब्जे में रखने के आरोपी में धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।  मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना भोजपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम लेदरा के पास पुलिया से कुछ दूरी पर जबलपुर रोड पर एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब स्खे हुये शराब को कहीं ले जाने हेतु खडा है। सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पंहुचे तो एक व्यक्ति जो कि अपने पास कुछ कार्टून रखे था, जो कि पुलिस को आता देख कुछ कार्टून हाथ में उठाकर भागने लगा जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। इस व्यक्ति का नाम पिता पूछा तो उसने अपना नाम शिवसिंह पिता भेरूलाल तंवर उम्र 48 साल निवासी ग्राम शिवपुरा थाना भालता जिला झालावाड राजस्थान का होना बताया जिसकी करजे में रखी 8 पेटी जप्त कुल 63 लीटर कुल कीमती 20,880 रुपये की होना पायी गयी। अभियुक्त से शराव परिवहन करने हेत वैध लायसेंस मागा तो उसने नही होना बताया था । अभियुक्त का कृत्य धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 250/20 की कायमी कर गिरफ्तार किया गया था जहां से आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ श्री मथुरालाल ग्वाल उपस्थित हुए।