अप्राकृतिक दुष्‍कर्म कर वीडियो बनाकर सात लाख रूपये मांगने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज ,,,,,,,,,,,11 वर्ष की अवयस्‍क को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

  • इंदौर


 11 वर्ष की अवयस्‍क को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज 


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र.95/2020 धारा 363, 366, 376(2)(एन), 376कख, 376(सी), 323, 506 भादवि व धारा 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपी लोकेश पिता सुरेश निवासी ग्राम गोलपुरा बडलीपुरा थाना अझमेरा जिला धार द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2020 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट की कि मेरी लडकी जो 11 साल की है दिनांक 24.02.2020 को सुबह करीब 11:30 बजे कालासुरा फाटा से बेटमा कपडे सिलाने का बोलकर गई थी जो अ‍भी तक वापिस घर नही आयी है मोबाईल पर संपर्क करने पर बंद आ रहा है जिसकी तलाश आसपास अपने रिश्‍तेदारों में की परंतु कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति मेरी लडकी को बहला फुसलाकर ले गया है रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं उक्‍त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत दिनांक 27.05.2020 को पीडिता के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 366, 376(2)(एन), 376कख, 376(सी), 323, 506 भादवि व धारा 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपी को न्‍यायिक हिरासत (जेल) में भेजा गया।


 15 वर्ष की अवयस्‍क को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज 


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.170/2020 धारा 363, 366, 376(3) भादवि व धारा 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपीगण मनोज पटेल एवं लक्ष्‍मीबाई पति जीवन पटेल निवासी ग्राम लोकोडा थाना नीलगंगा जिला उज्‍जैन मे से आज आरोपियां लक्ष्‍मीबाई द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपिया को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगी और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगी तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपिया का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। पूर्व में आरोपी मनोज प‍टेल का भी जमानत आवेदन निरस्‍त किया जा चुका है।


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने दिनांक 10.07.2020 को थाने आकर रिपोर्ट की कि करीब 8 दिन पहले मेरे लडके की लडकी जिसकी उम्र 15 साल है अपने मामा जी के यहां अटाहेडा गई थी मेरे समधी ने आज 9 बजे मोबाईल पर फोन कर बताया कि आपकी लडकी मेरे साथ किराना दुकान पर थी रात 8:45 बजे बोली कि बाबूजी आज दुकान लेट बंद करेगें कह कर दुकान के बाहर चली गई थोडी देर बाद मेरी पत्‍नी आयी और बोली नातिन कहां है। तो हमने उसकी तलाश गांव व आसपास रिश्‍तेदारों में फोन कर पता किया तो कोई पता नही चला हमें आशंका है कि मेरी पोती को कोई अज्ञात व्‍यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है बाद समधी के साथ आकर रिपोर्ट करने आया हूं उक्‍त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान 15.07.2020 को अपहर्ता के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 366, 376(3) भादवि व धारा 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपीगण को न्‍यायिक हिरासत (जेल) में भेजा गय


अप्राकृतिक दुष्‍कर्म कर वीडियो बनाकर सात लाख रूपये मांगने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज 


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री सुधीर कुमार चौध्‍री तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना पलासिया के अप.क्र.354/2020 धारा 377, 385, 506 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी हर्षित राठौर उर्फ आरिफ खान पिता राजू राठौर उर्फ महबूब खान निवासी मराठी मोहल्‍ला आई.पी.एस. कॉलेज के पीछे राजेन्‍द्र नगर इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति0 लोक अभियोजक श्री विनोद कुमार मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, आरोपी के फरार होने की संभावना है। यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरिया‍दी एवं साक्षी को डराएगा , धमकाएगा अत: जमानत निरस्‍त की जाए। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। 


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की कि दिनांक 21.07.2020 को रात्रि 08:30 बजे मैं कैम्‍पस पीडब्‍लयूडी क्‍वाटर ओल्‍ड पलासिया में था तभी हर्षित ने मुझे फोन लगाकर बोला कि आज पार्टी करते है। वह शराब लेकर मेरे यहां आ गया और हम साथ में बैठकर शराब पीने लगे उसने मुझे ज्‍यादा शराब पिला दी और उसने कम शराब पी। मुझे शराब पीने से अधिक नशा होने लगा उसके बाद हर्षित ने मेरे साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए और उसने बोला कि तुम्‍हारे मोबाइल फोन में वीडियो बनाओ फिर वह बोला कि मैं वीडियों डिलीट कर दूगां उसके बाद वह मेरा मोबाइल लेकर कमरे के बाहर चला गया और उसने मेरे मोबाइल के व्‍हाटस एप्‍प्‍ से वह सारे वीडियों अपने मोबाइल व्‍हाटस एप्‍प पर ले लिए व मेरे मोबाइल फोन से स्‍क्रीनशॉट लेकर मेरे सभी कॉन्‍टेक्‍ट नंम्‍बर भी अपने व्‍हाटस एप्‍प नंम्‍बर पर ट्रासफर कर लिए। दिनांक 05.08.2020 को मेरे मोबाइल के व्‍हाटसएप्‍प नम्‍बर पर उसने अपने व्‍हाटसएप्‍प नम्‍बर से मेरे साथ अप्राकृतिक संभोग किए गए फोटो व मेरे परिवार एवं अन्‍य लोगों के कॉन्‍टेक्‍ट नम्‍बर वाला स्‍क्रीनशॉट वाला फोटो सेन्‍ड कर मुझे मेरे फोन पर धमकी देने लगा कि मुझे 7 लाख रूपये दो नहीं दोगे तो जो तेरे साथ संभोग किए हुए वीडियो मेरे पास है उन वीडियों को तेरे पूरे परिवार वालों व अन्‍य लोगों को सेन्‍ड कर दूंगा। आज दिनांक 20.08.2020 को रात 01:30 बजे मेरे फोन पर उसने धमकी दी कि सुबह 10 बजे तक 7 लाख रूपये नहीं दिए तो तेरे वीडियो तेरे परिवार वालों को वायरल कर दूगा। मैं उक्‍त घटना से मानसिक रूप से परेशान हूं इसलिए आज थाने आकर उक्‍त घटना की रिपोर्ट करता हूं उक्‍त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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