बलात्कारी के आरोपी का साथ देने वाले सह आरोपी की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी का साथ देने वाले आरोपी विक्रम शाक्य द्वारा जमानत के लिये आवेदन पेष किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन द्वारा करते हुये आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी विक्रम शाक्य का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।    जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया की आरोपी सतीष से दोस्ती थी और दोनो बात करते थे, दिनांक 29/05/2020 को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी सतीष तीन अन्य आरोपी राजेष, विक्रम एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के साथ गांव के पास खेत में बनी कोठी में ले गया और आरोपी सतीष तथा फरियादिया को छोड़कर अन्य आरोपी चले गये दिनांक 30/05/2020 को आरोपी सतीष ने फरियादिया के साथ बलात्कार किया और 01/06/2020 को भी आरोपी सतीष ने फरियादिया के साथ बलात्कार किया। दिनांक 02/06/2020 को जब सतीष पास बने कुएं पर पानी भरने चला गया तब फरियादिया वहां से निकल आयी फिर वह अपने घर आ गयीं। सिटी कोतवाली भिण्ड में फरियादिया के पिता ने लड़की के जाने पर रिपोर्ट दर्ज की थी उक्त रिपोर्ट पर से कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 241/2020 पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


           


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