हाथ भट्टी से बनी जहरीली शराब का परिवहन करना पड़ा महंगा न्यायालय ने की अभियुक्त की जमानत निरस्त 

 



  • उज्जैन


 न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दशरथ पिता गोवर्धन बागरी, उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सण्डावदा तहसील खाचरौद जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।


 


 अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 02.08.2020 को पुलिस थाना भाटपचलान को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम चिरोलाकला उन्हेल रोड पर दीपक के ढाबे के सामने एक अज्ञात व्यक्ति जिसके हाथ में सफेद रंग की प्लास्टिक की थेली रखी हैं, जिसमें जहरीली शराब है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅची जहॉ एक व्यक्ति दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका और उसकी तलाशी लेने पर उसके हाथ में रखी प्लास्टिक की केन का ढक्कन खुलवाकर देखा तो उसमें महुए की हाथ भट्टी की जहरीली शराब 06 लीटर पाई गई। उससे उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दशरथ पिता गोवर्धन बागरी, निवासी सण्डवदा का होना बताया। शराब रखने का लायसेंस पूछने पर उसने लायसेंस का नही होना बताया। अभियुक्त से विधिवत शराब को जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना भाटपचलाना पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। 


 


  अभियुक्त दशरथ द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध विडिया कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया गया कि अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी की शराब का परिवहन कर रहा था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।