हाथी दांत एवं गोहा (मानीटर लिजार्ड) से बने आभूषणेां की तस्‍करी करने वाले उज्जैन के आरोपी का 2 दिन का पुलिस रिमांड 

  अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज 


जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना सिमरोल के अप.क्र. 227/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम गिरफ्तारशुदा आरोपी शैलेन्‍द्र उर्फ शैलू पिता कैलाश बछानिया उम्र 20 साल निवासी छोटा बागडगा एरोड्रम जिला इंदौर के द्वारा न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया। 


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.07.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर सिमरोल पुलिस द्वारा चोरो चौकी भेरूघाट नाकाबदी कर वाहनों की चैकिंग करने पर वाहन नं0 एमपी09एचडी6177 को हमराह फोर्स्‍ की मदद से रोका जिसमें ड्रायवर सीट पर बैठे व्‍यक्ति ने अपना नाम शैलेन्‍द्र उर्फ छोटू एवं बगल की सीट पर बैठे व्‍यक्तियों ने अपना नाम अमिर सिददकी, रितेश पिता भवरसिंह, कैलाश पिता गुलाबसिंह बताया । उक्‍त चारों व्‍यक्तियों से गाडी की डिग्‍गी खुलवाकर चैक किए जाने पर डिग्‍गी में अंग्रेजी शराब की 15 पेटी कुल 135 लीटर अंग्रेजी शराब पाई गई । चारों व्‍यक्तियों से शराब ले जाने के संबंध मे पूछताछ की गई , परिवहन के संबंध मे लाइसेसं की मांग किए जाने पर कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। आरोपियों का कृत्‍य आबकारी अधिनियम में दण्‍डनीय होने से उक्‍त शराब मौके से जप्‍त कर चारों आरोपीगणों केा गिरफ्तार कर थाने लाया गया । थाना लाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।क


हाथी दांत एवं गोहा (मानीटर लिजार्ड) से बने आभूषणेां की तस्‍करी करने वाले आरोपी का 2 दिन का पुलिस रिमांड 


जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री महेश कुमार झा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्‍ट्राइक फोर्स इंदौर के पीओआर.क्र.28060/2022 धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 52 वन्‍यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में गिरफ्तारशुदा आरोपी रोहित पिता जीवन बिसलावत उम्र 30 साल निवासी 15/1 चन्‍द्रशेखर आजाद मार्ग, दानी गेट उज्‍जैन को पेश किया गया एवं आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु एवं आरोपी से जप्‍त मोबाईल में जो फोटोग्राफ थे उनके संबंध में अंर्तराज्‍यीय गिरोह के बारे में पूछताछ हेतु एवं जप्‍त आभूषण कहां से लाया, किससे खरीदे के संबंध में पूछताछ हेतु एवं गिरोह के अन्‍य सदस्‍यों के बारे में पूछताछ हेतु 2 दिन का पुलिस रिमांड चाहा गया। अभियोजन की ओर से श्री संजीव पाण्‍डेय एडीपीओ/जिला समन्‍वयक वन्‍यजीव इंदौर द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का दिनांक 13.08.2020 तक का पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2020 को मुखबीर से वन्‍य जीव व उनके अवयवों के अवैध व्‍यापार से संबंधित गोपनीय सूचना प्राप्‍त होने के आधार पर राज्‍य स्‍तरीय टाईगर स्‍ट्राइक फोर्स भोपाल, वन्‍य जीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो जबलपुर एवं क्षेत्रीय टाईगर स्‍ट्राइक फोर्स इंदौर का संयुक्‍त दल उज्‍जैन देवास बायपास पर फौजी ढाबे के पास पहुंचे। मुखबीर की सूचना से प्राप्‍त हुलिये के आधार पर मोटरसायकिल पर सवार एक व्‍यक्ति को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की एवं तलाशी ली गई, उसने अपना नाम रोहित बताया। तलाशी के दौरान उसके पास एक थैले में रखे 3 नग हाथ में पहनने के कडे जो हाथी दांत से बने हुए थे आरोपी रोहित से कडो के संबंध में विधिवत दस्‍तावेज के बारे में पूछा गया, नही होना बताया। मौके पर ही वन्‍य प्राणी हाथी के दांतो को विधिवत जप्‍त किया गया एवं आरोपी को अभिरक्षा में लेकर क्षेत्रीय टाइगर स्‍ट्राइक फोर्स इंदौर आएं। जहां पर आरोपी की मोटरसायकिल की तलाशी लेने पर सीट के नीचे एक लाल कपडे में 2 नग हत्‍था जोडी मिले। दस्‍तावेज के संबंध में पूछने पर नही हेाना बताया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।