किर्गिस्‍तान एवं इन्‍डोनेशिया के 12-12 जमातियो को हुई सजा,,,,,,,,,,,,तंजानिया के 4,दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 को हुई सजा

न्‍यायालय ने अपराध स्‍वीकार करने पर दिया न्‍यायालय उठने तक कारावास और जुर्माना  


माननीय न्‍यायालय श्री अनुराग सिंह कुशवाहा जे.एम.एफ. सी. के न्‍यायालय में किर्गिस्‍तान के 12 जमातियो रूसलेन, वक्‍यत, ताजा बेक, इअवगार, नियाजबेक, अब्‍दुसतार, अर्निष्‍ट , सर्द्धबेक , अजमत, वक्‍तयार , कुरसांत , कैलिच बेक को अपराध स्‍वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत न्‍यायालय उठने तक कारावास तथा 6 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया । शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्री सुमित मारन द्वारा किया गया । इसी प्रकार आज दिनांक को ही न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान पुष्‍पक पाठक के न्‍यायालय में इन्‍डोनेशिया के 12 जमातियो अब्‍दुल रहमान , अकमद सौद, अहमद साहीर , बकरूद्दीन इमान, इन्‍देख सैफुल, तेकुउमर, सुशीलावती , एहसा, इनाह, सेहनाह, खुलिस, वारनी हीरनावती एवं किती सेतियावती को अपराध स्‍वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत न्‍यायालय उठने तक कारावास तथा 7 हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्रीमती गुंजन गुप्‍ता द्वारा की गयी ।


 


मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि किर्गिस्‍तान के 12 जमातियो रूसलेन, वक्‍यत, ताजा बेक, इअवगार, नियाजबेक, अब्‍दुसतार, अर्निष्‍ट , सर्द्धबेक , अजमत, वक्‍तयार , कुरसांत , कैलिच बेक टूरिस्‍ट बीजा पर दिल्‍ली आकर बंगला मस्जिद में तब्‍लीकी जमात की अन्‍तर्राष्‍टीय कॉन्‍फ्रेंस में सम्मिलित हुए और भोपाल के जिला दंण्‍डाधिकारी द्वारा जारी धारा 144 द.प्र.सं. के उल्‍लंघन में दिनांक 21 मार्च 2020 से 06 अप्रैल 2020 तक निजामुद्दीन मस्जिद पिपलानी भोपाल में धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित हुए थे। सूचना पर जांच उपरांत थाना पिपलानी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।


इसी प्रकार इन्‍डोनेशिया के 12 नागरिक अब्‍दुल रहमान , अकमद सौद, अहमद साहीर , बकरूद्दीन इमान, इन्‍देख सैफुल, तेकुउमर, सुशीलावती , एहसा, इनाह, सेहनाह, खुलिस, वारनीहीरनावती एवं किती सेतियावती टूरिस्‍ट बीजा पर दिल्‍ली आकर बंगला मस्जिद में विदेशी नागरिको के तब्‍लीकी जमात की अन्‍तर्राष्‍टीय कॉन्‍फ्रेंस में सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के उपरांत 09 मार्च को भोपाल में आकर ऐशबाग की बडी मस्जिद बाग फरहत अफजा में मौजूद रहकर दिनांक 31.03.2020 तक सक्रिय धार्मिक गतिविधियो में सम्मिलित रहे । कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी एडवाइजरी जिला दण्‍डाधिकारी भोपाल के द्वारा 144 द.प्र.सं. के आदेश कि धार्मिक स्‍थल बंद रहेगें । उक्‍त विदेशी जमातियो द्वारा सदर सरफराज एवं मसीह आलम के साथ मिलकर मस्जिद में रठकर निरन्‍तर धार्मिक गतिविधियो में भाग लेते रहे। सूचना पर जांच उपरांत थाना ऐशबाग द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।


कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी , भोपाल


        प्रेस विज्ञप्ति


तंजानिया के 4,दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 को हुई सजा


न्‍यायालय ने अपराध स्‍वीकार करने पर दिया न्‍यायालय उठने तक कारावास और जुर्माना


 


 माननीय न्‍यायालय श्रीमती स्नेहा सिंह जे.एम.एफ. सी. के न्‍यायालय में तंजानिया के 4,दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 वयक्तियों मुबारका खालिद, हारूब थुवेंन, कोम्बो याहया, सिंगानो निवासी तंजानिया, मुनीब खान,सोलोमस निवासी दक्षिण अफ्रीका, फ़देह अब्दुल निवासी सियारालियोन एवम हरियाणा निवासी मो परवेज,महाराष्ट्र निवासी परवेज आलम,और भोपाल निवासी मो हारून को अपराध स्‍वीकार किये जाने पर धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51 (ब)आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत प्रत्येक को न्‍यायालय उठने तक कारावास तथा 5500-5500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया । शासन की ओर से अभियोजन का संचालन वरिष्ठ एडीपीओ श्री आशीष त्यागी द्वारा किया गया ।


                मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त मुबारका खालिद कांसा फतेह अब्दुक अजीज कामरा,मुनीब खान,हारुब थुवेंन हमद, कोम्बो याहया जुमा,मो परवेज,परवेज आलम शेख, मो हारून मियां, सिंगानो एवम सोलोमस के विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई कि भोपाल में कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवम जिला दंण्‍डाधिकारी भोपाल द्वारा जारी धारा 144 द.प्र.सं. के उल्‍लंघन में दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 अप्रैल 2020 तक मोमनान मस्जिद छावनी मंगलवारा भोपाल में ये जानते हुए कि इस आचरण से कोरोना महामारी फैलना संभाव्य है,मस्जिद में मौजूद रहे और धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित हुए थे। सूचना पर जांच उपरांत थाना मंगलवारा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51(ब) आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपीगणो को गिरफतार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।