शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार नाबालिक पीडिता अपनी दीदी के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी पीडिता का परिचित आरोपी हरिसिंह उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने लगा। पीडिता ने अपनी दीदी को जगाया तो आरोपी ने अश्लील गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी पर की । आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
चोरी के आरोपी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। शैलेन्द्रे जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी सोनू उर्फ सुनील पिता बजेसिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम हरणगांव का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। फरियादी पवन राठौर ने थाना लालघाटी पर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके ट्रक में से सोयबीन तेल के 6 केन अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गये थे। उक्त प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को आज दिनांक 11/08/2020 को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का दिनांक 12/08/2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। जिला मीडिया प्रभारी
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भारतसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी टिटवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 09/06/2020 को नाबालिक पीडिता सुबह 09 बजे जंगल में शौच के लिए गई थी। आरोपी अजय पीछे से आया और उसे पकड लिया और उसके साथ गलत काम किया। आरोपी पीडिता से बोला की यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। इससे पहले भी आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार गलत काम किया और पीडिता को बोला था कि, मेरे पास तेरा फोटो है तेरे पापा को भेज दुंगा और तेरे छोटे भाई को जान से खत्म कर दुंगा। पीडिता ने डर की वजह से घटना की बात अपने घर पर किसी को नही बताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र पिता विक्रम सिंह मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी झाडला शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 08/07/2020 को रात करीब 08 बजे नाबालिक पीडिता बिना बताये घर से कही चली गई थी। शंका के आधार पर फरियादी ने आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद् पीडिता को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया। पीडिता ने विवेचना के दौरान अपने कथन मे बताया की, आरोपी ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। आरोपी को गिरफतार कर दिनांक 01/08/2020 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया था। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी 1.पीरूलाल ऊर्फ पीरू पिता देवीसिंह उम्र 42 वर्ष
2. संतोष पिता गोपाल उम्र 35 वर्ष
निवासीगण कनाडिया का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 15/07/2020 को आबकारी उप निरीक्षक मीनाक्षी बोरदिया के द्वारा उसे मिली मुखबिर से सूचना पर जेठडा जोड से अरनिया रोड पर कार्यवाही करते हुये एक मोटरसायकिल बिना नंबर प्लेट लगी पर आरोपीगण से उक्त गाडी पर बीच में रखे जूट के बोरे में 6 पेटी देशी मदिरा प्लेन पाव कुल 300 क्वाटर कुल 54 बल्क लीटर शराब जप्त की ओर उन्हे गिरफतार कर दिनांक 16/07/2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तब से आरोपीगण जेल में है। आज दिनांक 11/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर । न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी राजेश पिता हरीभजन मीणा निवासी कांकरिया का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
संजय मोरे सहायक जिला मीडिया प्रभारी शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 9 अगस्त 2020 को फरियादी चांद सिंह अपनी दुकान पर आया तो उसे शटर का ताला टूटा हुआ मिला। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा तो उसे सामान नहीं दिखा । रात के समय कोई अज्ञात चोर सामान चुराकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापीपल पर की थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 11 अगस्त 2020 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया । जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।