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- उज्जैन
न्यायालय श्रीमती तृप्ती पाण्डे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता सत्यनारायण 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता भागीरथ तथा दो महिला अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि दिनांक 16/08/2020 को नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला को रात्रि में मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ में कुछ लोगो ने कालगर्ल को बुलाकर पार्टी कर रहे है। सूचना पर थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम एवं मयफोर्स के पवांसा में दोना पत्तल फैक्ट्री उधोगपुरी मक्सीरोड़ पर पंचानो के साथ पहुचकर दबिश देने पर गोडाउन में 1 परवेज पिता बाबूखान 2 महेन्द्र पिता रामसिंह 3 राकेश पिता अनोखीलाल 4 रामकृष्ण पिता चन्दनसिंह 5 वसीम पिता रफीकउद्दीन 6 मनोज पिता भागीरथ बैठे मिले तथा गोडाउन मे बने कमरे का गेट खुलवाते 7 रामबाबु पिता दुर्गसिंह 8 मनोज पिता सत्यनारायण तथा दो महिला आपत्तीजनक स्थिती में पाये गये। अभियुक्तगण को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूध्द धारा 3,4,5,7 बी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबध्द किया गया।
अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का हैं अतः अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवी श्री अमित छारी सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।