शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों की हुई जमानत खारिज भेजा जेल ,,,,,,,,अवैध संबंधो को लेकर पति की हत्‍या के आरोपी की जमानत हुई खारिज 

 


अवैध संबंधो को लेकर पति की हत्‍या के आरोपी की जमानत हुई खारिज 


 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती रेणुका कंचन अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.92/2020S धारा 302 में जेल में निरूद्ध आरोपीगण संगीताबाई, विजय व सुनिल निवासी देपालपुर इंदौर मे से आरोपी विजय द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री विजय पारस द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। 


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2018 को सूचनाकर्ता विकास निवासी ग्राम अहिरवास ने थाना देपालपुर पर सूचना दी कि आज दिनांक को सुबह मै अपने घर अहिरवास से देपालपुर दुध डालने गया था, दूध डालकर करीब 06:30 बजे वापसी पर में अपने घर अहिरवास जा रहा था अहरवास रोड पर पुलिया के पास दाहिने तरफ एक व्‍यक्ति खंती में बेसुध पडा था उसके पास एक टाट का बोरा पडा था मेरे साथ गांव के धर्मपाल, कमल व सचिन भी थे हमने पास जाकर देखा धर्मपाल ने उसके मुंह से टाट का बोरा हटाकर देखा तो वह व्‍यक्ति मोहन निवासी देपालपुर का था उसकी नाक से खून निकला हुआ था वह व्‍यक्ति मर चुका था लाश से रोड तरफ खंती से उपर मोटरसायकल स्‍पेलेन्‍डर पडी हुई थी तब मेने 100 नंबर पर कॉल पर सूचना दी थी उक्‍त सूचना पर से 0/18 मर्ग कायम किया गया मर्ग धारा 174 जा.फौ. का वापसी थाने असल मर्ग क्र.9/18 कायम कर जांच में लिया गया। मृतक को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा गया। परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य एवं शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान पाया गया कि उक्‍त हत्‍या आरोपिया संगीताबाई, सुनिल व विजय द्वारा की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया जहां से उन्‍हें जेल भेजा                    ################


 अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना किशनगंज के अप.क्र. 84/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 (ब), 34 भादवि के आरोपी विजय पिता गणेश पांडे निवासी लिटिल फ्लावर स्कूल के पास स्थित कुमेंद्र सिंह के किराए के मकान महू जिला इंदौर के द्वारा न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उईके द्वारा न्‍यायालय में उपस्थित होकर तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया। 


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में संलिप्त आरोपीगण 1. शेलेन्द्र पिता लालताप्रसाद राय 2. लालताप्रसाद राय पिता दसरथ राय 3. विनोद पिता रमाशंकर 4. गब्बर पिता रियाजुल 5. विजय पिता गणेश पांडेय द्वारा एक राय होकर फर्ज़ी रशीदे ,टोलपर्चियां, टोकन आदि कंप्यूटर प्रिंटर से तैयार कर वाहनों को लेकर बाहर ले जाने वाले ड्राइवरो से रुपये लेते थे । इन्ही नकली पर्चियों , फर्जी राशिदों पर छपी राशि को ड्राइवर अपनी कंपनियों में पेश कर खर्चा बताकर रुपये बसूलते थे । उक्त आरोपियों द्वारा जालसाजी कुटकरण में उपयोग होने वाले एक लैपटॉप , 3 प्रिंटर , 2 मोबाइल विभिन्न विभागों की रबर स्टाम्प की शीले रखी बुक, प्रीपेड प्रोफार्मा फर्ज़ी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने में उपयोग होने वाले चिप वाले ब्लैक कार्ड प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त होने वाली लोहे की टंकित अक्षरों की कीले , कंप्यूटर प्रिंटर संयोजन हेतु प्रयुक्त केबल माउस ,की-बोर्ड , सैंपल की मूल रशीदे ट्रांसपोर्ट में प्रयुक्त फ़र्ज़ी रशीद बुके व फार्म तथा फर्ज़ीवाड़े में प्रयुक्त दस्तावेज व रबर स्टाम्प का उपयोग कर जालसाजी करते पाए गए थे । थाना किशनगंज द्वारा उपरोक्त सभी चीजें जप्त कर फरार आरोपी गब्बर को छोड़कर शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री राकेश कुमार कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में थाना चंदननगर के अपराध क्रमांक 615/2020 धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार आरोपीगण मनीष पिता वंशीलाल कुमावत निवासी 366 नट कॉलोनी सिरपुर धार रोड इंदौर और आरोपी कुलदीप पिता रामसिंह निवासी 373 नट कॉलोनी सिरपुर धार रोड इंदौर के द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती सुशीला दहिकर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा, फरार होने की संभावना है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया जाकर जेल भेजा । 


अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि थाने से रवाना होकर चंदननगर का भ्रमण करते हुए धार रोड पहुचे जहा मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के मोटरसाइकिल पैसिन क्र0 mpo9bc4960 से जवाहर टेकरी से चंदननगर की ओर आ रहे है जिनके पास कपड़े के थैले में अवैध शराब भरी हुई है । सूचना पर विश्वास कर जवाहर टेकरी से आने वाली रोड की पट्टी पर बेरिकेट लगाकर किनारे आड़ में खड़े हो गए थोड़ी देर बाद उक्त मोटरसाइकिल पर दो लड़के आते दिखे बीच मे कुछ सामान रखा था घेराबंदी कर मोटरसाइकिल को रोका एवं कपडे के थैले में रखे सामान के बारे में पूछा, तलाश करने पर उसमे शराब होना पाया । लड़को से नाम पूछने पर मनीष और कुलदीप बताया शराब परिवहन का लाइसेंस पूछने पर न होना बताया । मौके पर ही शराब एवं आरोपियों को जप्त व गिरफ्तार कर वापस थाने आये जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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