अपर सत्र न्‍यायालय ने भी किया चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त

 


शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-पंकज पिता हेमेन्‍द्र कंजर उम्र 29 वर्ष निवासी कंजर डेरा मखावद 2-संदीप पिता जीतमल सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी शिवपुरा का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।


सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/09/2020 को उप निरीक्षक आर एस परमार को मुखबिर द्वारा सुचना मिली की दिनांक 21/08/2020 को जो पल्‍सर मोटर सायकल लावारिस हालत में पुलिस ने जप्‍त की थी। वह मोटर सायकल पंकज चुराकर लाया था। आरोपी पंकज ने पुलिस को बताया की उसने मोटर सायकल दिनांक 15/04/2020 को दिन के करीब 1 बजे बस स्‍टेण्‍ड शुजालपुर से चोरी की थी और उसके चैचिस व इंजन नंबर पत्‍ती से घिसकर मोटर सायकल आरोपी संदीप को 15000 रूपये में बेच दी थी। थाना शुजालपुर मंडी पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। आज दिनांक 07/09/2020 को अपर सत्र न्‍यायालय द्वारा भी आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 


 


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