जेएमएफसी न्यायालय महेश्वंर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29.08.2020 को पुलिस थाना करही को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि होदडिया रोड नहर किनारे शमशान घाट के पास करही में आरोपी कमल पिता मुकेश उम्र 18 वर्ष निवासी गुलावड द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुचकर आरोपी के कब्जे से 15 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई। पुलिस थाना करही द्वारा आरोपी कमल के विरूद्ध आबकारी एक्टर का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय महेश्वर के समक्ष पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 900 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी विजयसिंह जमरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी महेश्वर द्वारा की गई।