अवैध मदिरा बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्या‍यालय ने किया खारिज

 


चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को पुलिस खरगोन को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम कुम्हारखेडा में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बनी टापरी से अवैध शराब भरकर बेचने जाने वाला है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर विश्वास कर ग्राम कुम्हारखेडा पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति घर के बाहर बनी टापरी में बैठा था। जिसके पास प्लािस्टिक के डिब्बेव रखे हुए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर डिब्बे की तलाशी ली जिसमें बिना लायसेंस के 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी थी। उक्त मदिरा को जप्त कर उस व्यक्ति को पकडकर नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम भीमसिंह पिता सुरसिंह निवासी कुम्हारखेडा होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।