अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।

 


मुख्यद न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 फरवरी 2020 को पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम बडगांव में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर सूचना द्वारा बताये स्थान पर जाकर आरोपी चमन पिता श्यामलाल जायसवाल निवासी ग्राम बडगांव के कब्जे से बिना लायसेंस के 18 क्‍वार्टर देशी प्‍लेन मदिरा जप्त‍ कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।