अवैध शराब परिवहन कराने वाले वाहन मालिक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब परिवहन कराने वाले वाहन मालिक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना मण्डलेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम करौंदिया तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग की मोटर सायकल से अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा है। मुखबीर सूचना पर विश्वास कर पुलिस करोंदिया नहर के पूल के पास पहुँची और इंतजार करने लगी तभी कुछ देर पश्चात एक सफेद रंग की मोटर सायकल से एक आदमी आते हुए दिखा जिसे घेरा बंदी कर रोका तो उसके पास से रखे हुये सामान के बारे में पूछने पर वह आनाकानी करने लगा तथा उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम जितेंद्र पिता रामलाल यादव निवासी गोगांव रोड धरगाव होना बताया । और उसके पास रखे सामान से 60 लीटर हाथभटटी कच्ची महुआ मदिरा होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब तथा उक्त मोटर साईकिल नम्बर MP 10 MN 0366 को जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया । विवेचना के दौरान पाया गया कि जपतशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी विजय पिता कैलाश है और प्रकरण में उसकी भी संलिप्तता प्रकट हुई है।


 


प्रकरण में आरोपी विजय पिता कैलाश उम्र 33 वर्ष निवासी धरगाव तहसील महेश्वर ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


 


 


 


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