बस ड्राइवर से मारपीट कर हफ्ता मांगने वाले दो आरोपियो की जमानत निरस्त

      मेहगांव भिंड। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव जिला भिंड के न्यायालय में आरोपी कर्मवीर उर्फ नीरज, नरेंद्र सिंह उर्फ अनिल द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी कर्मवीर उर्फ नीरज, नरेंद्र सिंह उर्फ अनिल का जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।  सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 02.09.2020 को दोपहर करीब 03ः00 बजे आर0एस0ट्रेवल्स की बस क्रमांक 01 एच0टी0 4603 को फरियादी बस लेकर गोरमी तिराहा पर आया वहां पर आरोपीगण रवि गुर्जर , अनिल गुर्जर एवं सोनू गुर्जर आयें और फरियादी की मार-पीट व गाली-गलौच करने लगे और कहा कि इस रूट पर बस चलाना है तो हमें हफ्ता देना पड़ेगा। उक्त घटना पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना गोरमी में अपराध क्रमांक 236/2020 धारा 327 , 323 , 294 , 34 भादवि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।  


   


                  


                                                        


            


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