*विधिविरूद्ध शराब रखने पर कोर्ट ने सुनाई सजा*
ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा जिला राजगढ की अदालत ने आरोपी धर्मेन्द्र बेलदार पिता कैलाश निवासी ग्राम शाहपुरा को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यावरा श्री आलोक उपाध्याय ने की है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना करनवास के प्रधान आरक्षक धनसिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 5 लीटर शराब अपने कब्जे में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी धर्मेन्द्र के कब्जे से 5 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी उपरांत अपराध क्रमांक 173/20 की कायमी की गई। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
छल-कपट से शादी रचाने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त
नरसिंहगढ़। श्री मोहित बड़के जेएमएफसी नरसिहगढ़ ने अपने न्यायालय में पुलिस थाना बोड़ा के अपराध क्र. 218/20 में आज अहम फैसला करते हुए छल-कपट एवं धोकाधड़ी से शादी रचाने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक 12.09.2020 को फरियादी सद्दाम पिता नारायण सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट कराई कि फरियादी के जीजा ने फरियादी को रमेश पिता तुलसीराम मेवाड़ा, अनिल पिता दिलीप नायक, प्रीति पति अनिल नायक निवासीगण उज्जैन से मिलवाया था जिन्होंने उज्जैन निवासी लड़की हीना से विवाह कराने के एवस में 55,000/-रू. की मांग की। जिसमें से फरियादी ने पहले 30,000/-रू. एवं बाद में 10,000/-रू. हीना के मुंह बोले मौसा रमेश को दिए थे ,जिसके बाद फरियादी की शादी डेढ़ माह पूर्व हीना से कराई। हीना शुरूआत में फरियादी के साथ रहने लगी लेकिन कुछ समय बाद उज्जैन चली गई। दिनांक 11.09.20 को हीना मुंह बोले मौसा रमेश, एवं अनिल, शारा, प्रीति और वर्षा के साथ आई और सभी फरियादी से 15,000/- रू. की मांग करने लगे, और पैसे न देने पर हीना को ले जाने की धमकी देने लगे और फरियादी व उसके रिश्तेदार भाई रामबाबू, बहन रचना के साथ गंदी गालियां देकर मारपीट करने लगे। आरोपीगण ने फरियादी से धोकाधड़ी से पैसे लिए एवं कपट पूर्वक शादी रचाई थी।
माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपीगण की जमानत आवेदन पर सुनवाई कर आवेदन पत्र को खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज मिंज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।