चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट का हुआ शुभारंभ

 



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जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा किया गया।


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अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 09/09/ 2020 को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ में चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कर कमलों से संपन्न हुआ। 


      उक्त कोर्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि लैंगिक अपराधों से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत गठित पॉक्सो कोर्ट एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के अंतर्गत गवाही हेतु उपस्थित पीड़ित महिला पक्षकार एवं उनके नवजात शिशुओं के आराम हेतु सर्व सुविधा युक्त स्थान उपलब्ध करवाया जा सके जिससे शिशुओं एवं महिलाओं के मानसिक दशा पर न्यायालय या पुलिस का खौफ ना हो और उन्हें एक आरामदायक एवं मानसिक रूप से संतुष्ट करने योग्य वातावरण प्रदान किया जा सके। इसी अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट के अंतर्गत वेब कैमरा प्रोसिडिंग सिस्टम का भी शुभारंभ किया गया जिससे नाबालिग पीड़िता का सामना प्रत्यक्ष रूप से आरोपी के समक्ष न हो सके एवं भय रहित वातावरण में अपनी बातें न्यायालय को बता सके जिससे उसके मामले में प्रभावी न्याय प्रदान किया जा सके। उक्त कोर्ट में मानव जीवन के अनुकूल अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है ‌न्यायालय कक्ष एवं कॉरीडोर में बाल मनोहारी एवं बाल शिक्षाप्रद चित्रों को भी लगाया गया है जिससे बच्चों के अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके एवं वह न्याय प्रक्रिया में घुटन महसूस ना करें।


     शुभारंभ कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश महेश शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया, चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश सुनील मालवीय ,अपर जिला न्यायाधीश संजय चौहान ,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानंद तथा अन्य समस्त न्यायाधीश गण एवं अधिवक्तागण एवं अभियोजन की ओर से उपसंचालक के एस मुवेल, जिला अभियोजन अधिकारी एसएस खींची, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी मनीषा मुवेल सहित समस्त अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे। जिला अभियोजन अधिकारी एसएस खींची द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सद्प्रयासों से बने चिल्ड्रन फ्रेंडली कोर्ट के लिए भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।                    


नेचरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों की जमानत अर्जी खारिजन्यायालय ने भेजा जेल।


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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा द्वारा अमानत में खयानत करने वाले सात अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज भेजा जेल।


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मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 5/ 09/ 2020 को अनुविभागीय अधिकारी थांदला के द्वारा गठित दल द्वारा गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल मंडी रोड थांदला की जांच फर्म के भागीदार श्रेणिक गादिया की उपस्थिति में की गई। फर्म के सुपरवाइजर मानसिंह पिता भालिया चौहान द्वारा खुले स्थान एवं गोदाम में गेहूं एवं चने के बोरों की गिनती करवाई गई दिनांक 16 /05/ 2020 से दिनांक 01/07/ 2020 तक मंडी में प्रस्तुत भुगतान पत्रक रिपोर्ट की रैंडमली जांच एवं कृषको का भौतिक सत्यापन मौके पर करवाया गया। भौतिक सत्यापन पर 23 कृषकों का ग्राम में निवासी होना नहीं पाया गया एवं राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की भूमि इनके नाम से दर्ज होना नहीं पाई गई। कृषक जानकीलाल पाटीदार निवासी खवासा द्वारा खवासा आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था गेहूं उपार्जन केंद्र पर पंजीयन कराकर गेहूं विक्रय किया जाना पाया गया। इस प्रकार फर्म नेचुरल गोल्ड पल्स एंड फ्लोर मिल के प्रबंधकों के द्वारा फर्जी तरीके से विधि विरुद्ध गेहूं एवं चना क्रय करना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग थांदला की लिखित रिपोर्ट पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा फर्म के प्रबंधकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी। थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्तगण अली हुसैन पिता गुलाम अली बोहरा, मोहम्मदी पिता अब्बास बोहरा ,मुस्तनसिंर पिता अलीहुसैन ,संजय पिता चंपालाल जैन, होजेप पिता अली हुसैन बोहरा रजनीकांत पिता रूपचंद जैन ,श्रेणिक पिता कनकमल गादिया निवासी गण थांदला को दिनांक 07/09/2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में थांदला की न्यायालय में पेश किया गया । थांदला न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया था।आज अभियुक्तगण की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय झाबुआ में जमानत अर्जी पेश की गई । अभियोजन की ओर से उक्त जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता द्वारा सभी अभियुक्तगण की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल झाबुआ भेजा गया।


                


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