दुकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा दुकान में अवैध शराब रखने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।


 जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 09/09/2020 को आबकारी विभाग महेश्वर ने मुखबीर सूचना पर स्वतंत्र साक्षीगण के साथ आरोपी मंगलसिंह के मकान एवं दुकान से एक थैले में भरे विदेशी शराब लंदन प्राइड के 46 पाव , बॉम्बे स्पेशल के 78 पाव तथा 03 कार्टून्स में भरे देशी शराब कुल 296 पाव एवं एक पेटी में भरी 20 नग लेमाउंट बीयर रखने का वैध लायसेंस नही होने पर उक्त शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया ।


प्रकरण में आरोपी मंगलसिंह पिता हीरालाल भाबर उम्र 36 वर्ष निवासी होलीमाल जीरात तहसील महेश्वर पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


 


 


 


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