गाय के बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भर कर ले जा रहा था अभियुक्त- न्यायालय ने जेल भेजा,,,,,,,,,,,,अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल


*गरीबों का हक मारकर कैरोसीन अवैध रूप से बैंच रहे थे आरोपी - न्यायालय ने जेल भेजा* 


 सारंगपुर। माननीय जेएमएफसी न्यायालय सारंगपुर की अदालत ने थाना सारंगपुर के अपराध क्रमांक 466/20 अंतर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट में अभियुक्त प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ की जमानत अर्जी एवं सुपुर्दगी आवेदन खारिज कर दी है


           अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना सारंगपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति शासकीय राशन दुकान के टेंकर से ड्रम में कैरासीन डाल रहा है। मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान किला मैदान सारंगपुर पंहुचकर देखा कि भूरू भाई की बाउंड्री दीवार के किनारे एक टे्रक्टर पर एक व्यक्ति खड़ा होकर टेंकर से ड्रम में कैरोसीन डाल रहा है। पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया था एवं एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था। व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश पिता जयनारायण निवासी ग्राम कचनारिया जिला राजगढ का होना बताया था। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि वह अपने मुनीम के साथ शासकीय राशन दुकान का कैरोसीन लेकर आया था और अधिक लाभ कमाने के लिए प्राईवेट व्यक्ति को बेंच रहा था। इस व्यक्ति के कब्जे से ट्रैक्टर एवं कैरोसीन जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके उपरांत उसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। 


 


    अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी साथ ही सुपुर्दगी आवेदन प्रस्तुत कर ट्रेक्टर सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया था। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी सुश्री ललिता नरवरिया ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त प्रकाश ने गरीबों को दिया जाने वाला कैरोसीन प्राईवेट व्यक्ति को बेचने का अपराध कारित किया है जिससे गरीबों के हित व्यापक रूप से प्रभावित हुये है। साथ ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा न किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त प्रकाश का जमानत आवेदन एवं सुपुर्दगी आवेदन निरस्त कर दिया है


*अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल


 राजगढ । जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ0 अंजली पारे ने थाना खुजनेर के अपराध क्रमांक 137/20 में नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त सूरजमल पिता रामचंदर दांगी निवासी बखेड़ थाना खुजनेर जिला राजगढ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।


     घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2020 को फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई कि उक्त दिनांक को उसकी लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। फरियादिया ने बताया कि उसे शंका है कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाफुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 137/20 धारा 363 भादवि का कायम कर विवचेना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 11.07.2020 को पीड़ित बालिका के कथन लेख किये गये एवं प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया था। 


 इस प्रकरण में आरोपी सूरजमल ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने एक 14 वर्षीय नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार का कुकृत्य किया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अभियोजन कहानी और डीपीओ द्वारा दिये गये उक्त तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सूरजमल की जमानत खारिज कर दी गयी 


मूक वन्यप्राणीयों की आवाज बनें अभियोजन अधिकारी - श्री पुरुषोत्तम शर्मा


जिला समन्वयक राजगढ (वन वन्यप्राणी) श्रीमति नीरज भार्गव. द्वारा बताया गया कि विलुप्तप्राय वन्यजीव शिकारियों को अब नहीं बख्शा जावेगा दिनांक 25.09.2020 को जिला समन्वयक (वन/वन्यप्राणी) की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक महानिदेशक एवं संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल की अध्यक्षता में बेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई समीक्षा बैठक का संचालन राज्य समन्वयक(वन वन्यप्राणी) लोक अभियोजन मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। श्री शर्मा ने शिकारियों पर शिकंजा कसने एवं सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने बावत पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि विलुप्तप्राय वन्यजीव के शिकार के प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर शासन स्तर पर चिन्हित कराये जाकर त्वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। 


सभी जिला समन्वयक (वन-वन्यप्राणी) को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसूचित वन्यप्राणी से संबंधित वन्यप्राणी आपराधिक प्रकरणों एवं अतंर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव अपराधों कि तस्करी से सबंधित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट जैसे रिमांड, जमानत, वाहन सुपुर्दनामा, प्रोडक्सन वारंट, सजा एवं बरी आदि राज्य समन्वयक (वनध्वन्यप्राणी) लोक अभियोजन मध्यप्रदेश लोक अभियोजन मध्यप्रदेश को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य समन्वयक द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाकर तत्काल प्रभाव से दिन प्रतिदिन संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश को अवगत कराया जाये एवं शसक्त पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा कराइ जा सके


  *गाय के बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भर कर ले जा रहा था अभियुक्त- न्यायालय ने जेल भेजा*


     राजगढ/खिलचीपुर । माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर ने क्रूरता पूर्वक गाय के बछड़ों को भरकर वध करने के उद्देश्य से ले जा रहे अभियुक्त जमील मोहम्मद पिता लाल खां निवासी प्रतापपुरा राजस्थान की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से जमानत का विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री मथुरा लाल ग्वाल खिलचीपुर द्वारा किया गया है,अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना भोजपुर पुलिस को दिनंाक 24 सितम्बर 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चेक पोस्ट पर एक कंटेनर राजस्थान तरफ से आ रहा है जिसमें गाय के बछड़े भरे हुयें हैं। तश्दीक हेतु जब पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पंहुची तो एक कंटेनर राजस्थान से आता हुआ दिखा जिसे रोककर चेक किया तो उसमें ठूंस ठंूसकर क्रूरता पूर्वक पैर बांधकर 35 गाय के बछड़े भरे हुये थे। कंटेनर में भरे बछड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बछड़ो को वध करने के लिए ले जा रहे थे। कंटेनर के ड्राईवर से नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम जमील मोहम्मद पिता लाल खां निवासी प्रतापपुरा राजस्थान का होना बताया था। बछड़ों को उतारकर गौशाला में भेजने के बाद कंटेनर को जप्त कर लिया गया था। अभियुक्त जमील का कृत्य धारा 4, 6, 9 म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का होना पाया गया तत्पश्चात अपराध क्रमांक 294/2020 कायम कर विवेचना में लिया गया था।