घर के बाहर से मोटरसायकल चुराने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा घर के बाहर से मोटरसायकल चुराने वाले आरोपीगण (1) फकीरचंद पिता बाबुलाल भील, उम्र-29 वर्ष, निवासी-ग्राम परोत पिपलिया, तहसील मनासा, (2) विनोद पिता लालाराम गुर्जर, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम मेलकी, थाना नीमच सिटी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 31.08.2020 को ग्राम पोखरदा की हैं। फरियादी अनिल द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को वह ग्राम पोखरदा में मेहमानी में अपने रिश्तेदार के घर गया था व गाड़ी घर के सामने खड़ी की थी, कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी को देखा तो वहाॅ पर नहीं दिखी, कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी गाड़ी को लाॅक तोड़कर चुरा ले गया था, जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 345/2020, धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कराया। विवेचना व पूछताछ के दौरान आरोपीगण द्वारा चोरी किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया
मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज
मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मोर का शिकार करने वाले आरोपीगण (1) बंटी पिता रामविलास बांछड़ा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-बरडीया, (2) नितेश पिता प्रहलाद सोलंकी, उम्र-21 वर्ष व (3) नरेद्र पिता राजू सोलंकी, उम्र-29 वर्ष, दोनो निवासी-ब्रम्हपुरा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 05.09.2020 को वन्य क्षेत्र मनासा की हैं। वन्य अधिकारी को सूचना मिली कि बुरावन क्षेत्र में मोर का शिकार हुआ हैं, जिस पर वन्य अधिकारी द्वारा सूचना के आधार पर आरोपीगण द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक 3517/03, धारा 2, 9, 39, 50 व 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपीगण द्वारा न्यायालय मनासा के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।