- उज्जैन
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल पिता लक्ष्मीनारायण, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम नौगांवा, तहसील- बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2020 को आबकारी विभाग को मुखबीर की सूचना मिली कि ग्राम नौगांवा थाना भाटपचलाना तहसील बड़नगर के राहुल पिता लक्ष्मीनारायण के रहवासी मकान शराब रखी है। वहां फोर्स के साथ दबिश दी और राहुल के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर मकान में अन्दर के आखिरी वाले कमरे से एक बड़ी लोहे की पेटी में आठ गत्ते की पेटियों में भरी हुयी 270 देशी मदिरा पाव एवं 75 रॉयल बार विदेशी मदिरा व्हिस्की के पाव, इस प्रकार कुल 345 मदिरा पाव कुल 62.1 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई, अभियुक्त से शराब रखने के संबंध में विधिक अनुमति के दस्तावेज की पूछताछ करने पर उसके द्वारा वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये। शराब को विधिवत रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी विभाग में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने शराब को कब्जे में रखकर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
शराब अवैध का व्यापार करने वाले अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त*
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्रवण पिता रामसिंह, निवासी-तालोद, तहसील व जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2020 को थाना इंगोरिया में पदस्थ उप.निरी. आरती डाबर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि एक कार से अवैध शराब परिवहन की जा रही है। उक्त सूचना पर मय फोर्स के साथ मुखबीर द्वारा बताये गऐ घटना स्थल पर पहुंचे। एक कार आई जिसे रोकने का प्रयास किया तो वह चिकली तरफ निकल गई उसका पीछा करने पर वह कार रोड किनारे भैस से टकरा गई। कार के अंदर से पप्पू चौधरी एवं श्रवण चौधरी खेत तरफ भाग गये। फोर्स की मदद से लखन पिता करणसिंह आंजना को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर कार के अंदर 13 पेटी देशी मदिरा एवं 06 पेटी देशी प्लेन कीमत 1,20,000 रूपये की अवैध शराब पाई गई। अभियुक्त लखन से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पप्पू चौधरी, श्रवण चौधरी, संदीप एवं पंकज, गोपाल के यहां से कार में शराब ला रहे थे। थाना इंगोरिया पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त श्रवण द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी श्री कलीम खान की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तह0 बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।
बकरा-बकरियों की चोरी करने वाले अभियुक्त की दूसरी बार भी जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान प्रेमपाल सिंह ठाकुर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त शाकीब पिता असलम, निवासी गांधी नगर, आगर रोड़ उज्जैन का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2020 को फरियादी इरशाद पिता अखलाक कुरेशी द्वारा पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह महाकाल घाटी उज्जैन में रहता है तथा मटन की दुकान चलाता है। उसका एक मकान गांधीनगर में जहॉ वह अपनी मटन की दुकान चलाता है तथा यही पर वह अपने बकरा-बकरी को बांधकर रखता है। दिनांक 14.07.2020 को रात करीब 09ः00 बजे अपने गांधीनगर स्थित मकान पर अपने पांच बकरिया एवं दो बकरे कुल सात बकरा-बकरीयां बांधकर मकान के दरवाजे की कुंदी लगाकर दुकान के दरवाजे पर ताला लगाकर अपने घर महाकाल घाटी चला गया था। दिनांक 15.07.2020 को सुबह करीब 09ः00 बजे वापस गांधीनगर स्थित अपने मकान पर आया तो देखा कि मकान के पीछे का दरवाजे की कुंदी टूटी होकर खुला था तथा उसके सात बकरा-बकरिया नहीं दिखे जिनकी कुल कीमती करीबन 35,000/- रूपये थी, कोई अज्ञात बदमाश उसके मकान के पीछे के दरवाजे की कुंदी तोड़कर घर के अंदर घुसकर बकरा-बकरिया चुराकर ले गया है। आसपास तलाश करने पर उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त ने चोरी कर गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्तगण का द्वितीय जमानत निरस्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री के.के. शर्मा, एजीपी जिला उज्जैन द्वारा की गयी
*काम के बहाने कार मांगकर वापस नहीं लौटाकर अमानत मे ख्यानत करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*
न्यायालय श्रीमान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रकाश पिता सुरेश यादव, निवासी- महादेव कालोनी जेल रोड महिदपुर जिला उज्जैन का जमानत निरस्त आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2019 को फरियादी अमीर पिता आवेद अली निवासी-मिर्जा नईमा बेग मार्ग उज्जैन ने अपने बडे भाई सेफउदद्ीन फारूक के साथ आकर पुलिस थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं ऋिषि नगर में फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता हूॅ। मैने दलाल प्रकाश यादव व कैलाश गोगदे के माध्यम से एक स्विफ्ट डिजाइर कार कीमत 2,05000/-रूपये में खरीदी थी। कार को दिनांक 06.12.2018 को आरटीओ कार्यालय उज्जैन द्वारा फरियादी के पिता आवेद अली के नाम से ट्रांसफर भी करवा ली थी। इसके बाद दिनांक 28.12.2018 को अभियुक्तगण प्रकाश व कैलाश गोगदे मेरे घर पर आये और बोले कि हमे किसी काम से घर से बाहर जाना है, तो आपकी कार चाहिए, हम शाम तक घर वापस आ जायेगें। मैने परिचत होने के कारण कार को दे दिया। मैने करीब रात को 10ः00 बजे प्रकाश व कैलाश को फोन लगाया तो दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। काफी प्रयास करने के बाद भी मेरी कार मुझे वापस नहीं मिली। प्रकाश व कैलाश ने अमानत में खयानत की है। इस कारण रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी की रिपोर्ट पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त प्रकाश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री कुलदीप भदौरिया द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्री कुलदीप भदौरिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था।