जमीन एवं मकान पर कब्जा करने के लिए घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारि

 जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी तेहरवे अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र.392/2020 धारा 452, 427, 323, 294, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी महेश पिता नारायण उम्र 50 साल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह फरियादी और साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।  


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने लडके दुर्गेश के साथ थाना हाजिर आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि मै खेती करती हूं। मेरा मेरे देवर वीरमसिंह, महेश, कमलाबाई व सीमाबाई से पुराना जमीन व मकान का झगडा चल रहा है जबकि वह जमीन व मकान मेरे नाम से है। आज सुबह 10.30 बजे मै व मेरा लडका दुर्गेश घर पर थे, उसी समय मेरे गांव के वीरमसिंह, महेश, कमलावाई व सीमाबाई लाठी डण्डे लेकर आये और पुराने जमीन व मकान की बात को लेकर मेरे घर की दीवार तोडकर अंदर घुसे व बोले की तू मकान खाली कर दे हमें कव्जा करना है और हमे अश्‍लील गालिया देने लगे, मैने गालिया देने से मना किया तो मेरे व मेरे लडके दुर्गेश के साथ लाठी डण्डे से मारपीट करने लगे। झगडा देखकर राधेश्याम तथा अन्य लोग आये व उन्होने बीच बचाव किया तो वह सभी जाते-जाते बोले कि आज तो बच गये हो आईन्दा कभी जमीन या मकान पर दिखे तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे बाद अपने लडके दुर्गेश के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी हू रिपोर्ट करती हूं, कार्यवाही की जावे।। उक्‍त आवेदन पर जांच पश्‍चात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  


चोरी करने वाले आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमाण्‍ड


     जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि न्‍यायालय श्रीमती अंकिता शाही न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर , जिला इंदौर के न्‍यायालय में थाना गौतमपुरा इंदौर के अपराध क्रमांक 107/19 , धारा 457, 380 भादवि में आरोपी सुभाष पिता मनीराम निवासी फाइल मोहल्‍ला को पेश किया गया एवं आरोपी से अपराध के संबंध में चोरी किये गए माल की जप्ती हेतु एक दिन का पुलिस रिमाण्‍ड चाहा गया । अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा रिमांड हेतु तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजे जाने का आदेश किया गया।


 अभियोजन कहानी संक्षिप्‍त में इस प्रकार है फरियादी बाबूलाल निवासी ग्राम औरारा थाना गौतमपुरा में उपस्थित होकर दिनांक 27.05.2019 को रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 25.05.19 को रात्रि में खाना खा पीकर हम लोग सो गये, रात्रि करीब 2 बजे मेरे लडके नरेन्‍द्र की बहु जगी तो उसने देखा कि लोहे की पेटी व झोला जिसमें कपडे रखे हुये थे बिखरे पडे थे तब उसको शंका हुई फिर उसने नरेन्‍द्र को व मुझे जगाया फरियादी ने आस पास देखा कोई नहीं दिखा फिर घर का सामान देखा एक पाइजेब चांदी की कीमत 8000 , मंगलसूत्र 10,000 रूपयें एवं अन्‍य सामान कुल कीमत 19400 रूपये का कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया, उक्‍त रिपोर्ट पर से गौतमपुरा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


08-09-2020 मीडिया सेल प्र


 घर में घुसकर महिला से मार पीट करनें वाले आरोपी को भेजा जेल


   जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 320/2020 धारा 452,294,323,506, 34 भादवि में गिरफ्तार शुदा आरोपी शबाब मुसलमान पिता मोहम्मद नबाब मुसलमान उम्र 36 साल निवासी हमबाल मोहल्ला महू को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये । माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 21/09/2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।


          अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने थाने आकर रिपोर्ट की कि आज दिनांक 25/08/2020 को शाम करीब 07:30 बजे की बात है मै मेरी बहन परवीन, मां लतीफा, भाइ साकिर घर पर थे मेरी मॅां पीछे के कमरे में साे रही थी तथा भाइ साकिर बाथरूम में थेा मै आगे वाले कमरे में तस्वीर पढ रही थी तभी सानू व , शबाब घर में अंदर घूस आये आैर सानू ने मेरा मुंह दबा दिया आैर शबाब ने मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किया और पास में पडा कांच का गिलास मारा जो मेरे दोनेा हाथ की कलाइ व भूजा के पास चोट लगी आेर दाेनों अश्लील गालियां देने लगें मैं चिल्लाइ मेरी बहन परवीन बीचबचाव करने आयी तो उसको भी थप्पड़ मार दिया और दोनों बोल रहे थे कि किसी दिन तुझे जान से मार देंगे इतने में मेरा भाई शाकिर बाथरूम से बाहर आया तो दोनों भाग गए फिर में थाने पर रिपोर्ट करने आई उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया


 


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